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कार कंपनियों के लिए सरकार का नया नियम, सभी कारों में देने होंगे ये फीचर्स
2016 में भारत में मरने वाले प्रति 1.5 लाख लोगों में से तकरीबन 74,000 लोग सड़क हादसे में मारे गए.
नई दिल्ली| तेज रफ्तार गाड़ियों को चलाने और गाड़ियों में सुरक्षा टेक्नॉलॉजी ना होने से होने वाले एक्सीडेंट से देश में हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा नियम बनाया है जिससे अब कार बनाने वाली कंपनियों को अपने कार के सभी मॉडलों में एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने पर अलर्ट करने वाला वार्निंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग एलर्ट आदि फीचर्स देना अनिवार्य होगा.
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इस नए नियम के मुताबिक जुलाई 2019 से बनने वाली सभी कारों में एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, तेज स्पीड पर अलर्ट करने वाला स्पीड वॉर्निंग सिस्टम दिया जाएगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में होने वाले रोड ऐक्सिडेंट्स को कम करने के मद्देनजर यह फैसला लिया है. अभी तक ये सारे सुरक्षा फीचर महंगी और लग्जरी कारों में ही दिए जाते थे.
बता दें कि 2016 में भारत में मरने वाले प्रति 1.5 लाख लोगों में से तकरीबन 74,000 लोग सड़क हादसे में मारे गए. परिवहन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार नई कारों में ऐसा सिस्टम फिट कया जाएगा जो कार की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होने पर ऑडियो अलर्ट देगा. स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होने पर अलर्ट की आवाज तेज हो जाएगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक स्पीड होने पर यह लगातार बजता रहेगा.
परिवहन मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि एयरबैग्स और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स को शहर में चलने वाले हल्के कमर्शल वाहनों के लिए भी अनिवार्य किया जाएगा. कुछ कारों ने इनमें से कई फीचर अभी से देना शुरू कर दिया है.