Uttar Pradesh: योगी सरकार ने रद्द किए पांच साल के ट्रैफिक चालान, लोगों ने कहा- वाह क्या बात है

अगर आप यूपी में रहते हैं और साल 2017-2021 के बीच आपका चालान कटा है, जिसे आपने अब तक नहीं दिया है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. यहां पढ़ें.

Published date india.com Published: June 10, 2023 5:48 PM IST
Uttar Pradesh: योगी सरकार ने रद्द किए पांच साल के ट्रैफिक चालान, लोगों ने कहा- वाह क्या बात है

उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए साल 2017-2021 के बीच लंबित चालान को रद्द करने की घोषणा की है.

यूपी सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2021 के बीच चालान का भुगतान नहीं करने वाले मालिकों को छूट देते हुए, राज्य में वाहन मालिकों के चालान को रद्द कर दिया है. यह सभी वाहनों पर लागू होता है.

पोर्टल से हट जाएंगे

ट्रांसपोर्ट कमिशनर चंद्र भूषण सिंंह ने सभी डिवीजन ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को पोर्टल से चालान हटाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट से लिस्ट मिलने के बाद इसे तुरंत हटा दें.

यूपी सरकार के इस फैसले से आम जनता को काफी राहत मिलेगी. सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का लाखों वाहन मालिकों ने स्वागत किया है, खासकर उन लोगों का, जिन पर पहले ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था. सरकार ने सभी मंडलों को निर्देश जारी किए हैं. परिवहन कार्यालय कोर्ट की सूची मिलने के बाद लंबित चालानों को ई-चालान पोर्टल से हटाएंगे.

यूपी ऑर्डिनेंस नंबर-2 का हिस्सा

आधिकारि बयान में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट कमिशनर ने कहा कि उत्तर प्रदेश ऑर्डिनेंस नंबर 2 जून 2023 के अनुसार इस कदम को उठाया गया है और सभी पुराने लंबित चालानों को रद्द किया गया है.

बयान में कहा गया है कि नोएडा में किसान ऐसे चालानों को रद्द करने के लिए विरोध कर रहे थे. इस कदम के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों चालानों को रद्द किया जाएगा.

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गलत चालान कटने पर क्या करें

अगर किसी व्यक्ति को गलत चालान दिया गया है या उसके नाम से गलत चालान जारी किया गया है तो वह वेबसाइट पर डायरेक्टली कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. गाड़ी का चालान अगर कटता है तो मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भी आएगा.

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