
Bihar विधानसभा में मद्य निषेध संशोधन बिल पास हुआ, ये हैं नए नियम
Bihar विधानसभा ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2022 पारित किया

Bihar: बिहार विधानसभा (Bihar Legislative Assembly) ने आज बुधवार को बहुमत के साथ बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2022 (Bihar Prohibition and Excise (Amendment) Bill, 2022) को पारित कर दिया हैृ. इस बिल में शराब के सेवन से रोकने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं. यह विधेयक राज्य सरकार को इस श्रेणी के अपराधों के लिए कुछ दंड निर्धारित करने की शक्ति भी देता है.
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-इस बिल के मुताबिक, शराब प्रतिबंध के नियमों के उल्लंघन पर आरोपी को पुलिस पास के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी.
– शराब के कानून के उल्लंघन करने का आरोपी जुर्माना भरकार छूट सकेंगे.
– अगर पकड़ा गया आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोर्ट उसे एक महीने की सजा से दंडित कर सकती है.
– अगर मद्यनिषेध कानून का उल्लंघन आरोपी बार-बार करता है तो उसे जुर्माना के साथ जेल की सजा भी होगी.
– आरोपी को कितना जुर्माना देना हो गया, यह राज्य सरकार समय समय पर तय कर सकेगी.
Bihar Legislative Assembly passes The Bihar Prohibition and Excise (Amendment) Bill, 2022
The Bill specifies the punishment for the consumption of liquor. The Bill empowers the state government to prescribe certain penalties for this category of offences. — ANI (@ANI) March 30, 2022
-पुलिस को आरोपी से जब्त सामग्री पेश करने की जरूरत नहीं होगी.
– पुलिस जब्त सामग्री के स्थान पर इलेक्ट्रानिक सबूत पेश किए जा सकती है.
– पुलिस आरोपी से लिए गए नमूने को सुरक्षित रख सकेगी और जब्त सामग्री को नष्ट कर सकेगी.
-जिला अधिकारी के आदेश तक जब्त चीजें को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं
-नए बिल के मुताबिक, इन केस की सुनवाई एक साल की समय सीमा के अंदर पूरी करनी होगी
-नए बिल के मुताबिक, धारा-37 में सजा पूरा कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएंगे
बता दें कि बिहार में शराब पर पूर्ण बैन होने के बावजूद भी अवैध शराब का सेवन करने से कई मौतों की घटनाएं लगातार राज्य में आती रहीं हैं. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में शराब के खिलाफ पूरा अभियान छेड़े हुए हैं. इसी दिशा में यह उठाया गया एक और कदम है. मुख्य विपक्षी नेता आरजेडी ने सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इस विधेयक का विरोध किया है.
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