Bihar News: 11 साल की मासूम से रेप करने वाले स्कूल प्रिंसिपल को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, सहयोगी शिक्षक को उम्रकैद

Bihar News In Hindi: पटना सिविल कोर्ट ने सोमवार को एक स्कूल प्रिंसिपल को 11 साल की छात्रा से रेप के आरोप में मौत की सजा सुनाई है. इ

Updated: February 15, 2021, 9:53 PM IST

Bihar News In Hindi: पटना सिविल कोर्ट ने सोमवार को एक स्कूल प्रिंसिपल को 11 साल की छात्रा से रेप के आरोप में मौत की सजा सुनाई है. इसके साथ-साथ स्कूल के एक अन्य शिक्षिक को भी प्रिंसिपल की मदद के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, पटना के फुलवारीशरीफ इलाके के न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राज सिंघानिया उर्फ अरविंद कुमार को नंबर बढ़ाने के नाम पर नाबालिग से रेप के लिए मौत की सजा सुनाई गई है. मालूम हो कि सितंबर 2018 से यह मामला चल रहा था और अभी तक यह पता नहीं चला है कि प्रिंसिपल ने वहां पढ़ने वाली कितनी और छात्राओं के साथ ऐसी हरकत की है.

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे अत्यंत घृणित और दुर्लभतम अपराध माना. प्रिंसिपल पर आरोप है कि उसने उन लोगों को भी परेशान किया, जिन्होंने इस मामले को सामने लाया.

बता दें कि नाबालिग के गर्भवती होने के बाद बलात्कार की घटना सामने आई और उसने माता-पिता को पूरी बात बताई. इसके बाद पीड़ित परिवार ने फुलवारीशरीफ पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई और बाद में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

अपने बयान में नाबालिग पीड़िता ने कहा कि प्रिंसिपल अरविंद अक्सर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था. हालांकि, वह इस बारे में किसी को कुछ भी बताने से डर रही थी. एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने उसे अपने केबिन में बुलाया जब अभिषेक नाम का दूसरा शिक्षक भी वहां मौजूद था और बाद में केबिन के अंदर उसके साथ बलात्कार किया गया.

कोर्ट ने अरविंद कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं, अभिषेक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है.

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