Bihar Panchayat Chunav 2021: बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखें तय, 10 चरणों में होगी वोटिंग! अधिसूचना जल्द

Bihar Panchayat Chunav 2021 Date: बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में 10 चरणों में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav) कराने के लिए कमर कस ली है.

Updated: August 5, 2021 11:01 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Parinay Kumar

Rajasthan Panchayat Chunav Update
Panchayat Chunav Update

Bihar Panchayat Chunav 2021 Date: बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में 10 चरणों में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav) कराने के लिए कमर कस ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज विभाग कोचुनाव हेतु अधिसूचना जारी करने के संबंध में अनुशंसा भेज दी है. दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, अनुशंसा के मुताबिक बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत 20 सितंबर से होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग के सचिव ने पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखे पत्र में इसकी अनुशंसा की है. राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए तारीखों की घोषणा करेगी.

बता दें कि बिहार में करीब 2.50 लाख पदों पर चुनाव होना है. त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए 10 चरणों में चुनाव कराए जाने हैं. इसके लिए 20 सितंबर, 24 सितंबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर, 15 नवंबर और 25 नवंबर को मतदान कराने का प्रस्ताव भेजा गया है. आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना 20 अगस्त 2021 को जारी करने का प्रस्ताव दिया गया है.

मालूम हो कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है. पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा भी तय कर दी गई है. गाइडलाइंस के मुताबिक जिला परिषद उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकेंगे. वहीं, मुखिया और सरपंच उम्मीदवार के लिए यह सीमा 40 हजार रुपये रखी गई है. वहीं, पंचायत समिति के सदस्यों को 30 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20-20 हजार खर्च करने की छूट होगी.

इससे पहले पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने एक और अहम फैसला लिया था. शासन ने ईवीएम में प्रयोग किए जाने वाले बैलेट पेपर की छपाई जिला स्तर पर ही कराने का फैसला किया था. बता दें कि सरकार पहले ही फैसला कर चुकी है कि ग्राम पंचायत मुखिया, सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में एम-2 ईवीएम का इस्तेमाल होगा.

राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों सह निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे जिला स्तर पर ही पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम के लिए बैलेट पेपर की छपाई की व्यवस्था करें. इस तरह जिला स्तर पर ही उम्मीदवारों के बैलेट पेपर की छपाई पूरी गोपनीयता और सुरक्षा के साथ करवाई जाएगी.

एक आदेश में कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होने के 48 घंटे के भीतर बैलेट पेपर की छपाई करवा ली जाए. इसके लिए जिला स्तर पर पहले से ही प्रिंटिंग प्रेस को चिन्हित करने को कहा गया है. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक बैलेट पेपर के एक शीट पर अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम होते हैं. किसी पंचायत में 16 से कम उम्मीदवार होने की स्थिति में शीट पर जगह खाली छोड़ दी जाएगी. ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम दिख सकते हैं. ऐसे में आयोग ने अधिकतम चार शीट छपवाने को कहा है. 16 से अधिक उम्मीदवार होने पर दो शीट, 32 से अधिक उम्मीदवार होने पर तीन शीट और 48 से अधिक उम्मीदवार होने पर चार शीट की छपाई होगी.

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