Bihar: पान-खैनी के हैं शौकीन तो आपके लिए काम की है यह खबर! जानें क्या है सरकार का नया आदेश; उल्लंघन करने पर...

बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले को लेकर सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है.

Published: April 22, 2021 4:05 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Parinay Kumar

pan Masala
West Bengal bans manufacturing of Gutkha, Pan Masala.

बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले को लेकर सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है. इसी कड़ी में पविहन विभाग ने ऑटो, बस और ई-रिक्शा में यात्रा करने वालों को पान, तम्बाकू, खैनी और गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि ऐसा करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. विभाग ने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है.

परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, यात्रा के दौरान ऑटो, बस समेत अन्य किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुटखा, पान और तंबाकू खाया तो इसपर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन सभी चीजों को खाते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

विभाग की ओर से वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है. बस में 50 प्रतिशत यात्रियों को ही बिठाने का आदेश है. बस प्रति सवारी को बिठाने से पहले सैनिटाइज करवाना अनिवार्य है. इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं इस नजर रखने के लिए बस और ऑटो स्टैंड में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है.

विभाग का मानना है वाहनों से लोग बड़ी संख्या में आते-जाते हैं और लोग अगर पान-गुटखा, खैनी खाकर इधर-उधर थूकेंगे. ऐसे में कोई कोरोना संक्रमित हुआ तो कोरोना वायरस और बढ़ सकता है. परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल की ओर से सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए सख्ती से जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है. निर्देश में कहा गया है कि जो वाहन चालक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए.

(इनपुट: IANS)

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