
लालू प्रसाद के साले साधु यादव को तीन साल जेल की सजा, 21 साल पुराना है मामला...
राजद प्रमुख लालू यादव (Lalu Yadav) के साले साधु यादव (Sadhu Yadav) को 2001 के मारपीट के एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है.

राजद प्रमुख लालू यादव (Lalu Yadav) के साले साधु यादव (Sadhu Yadav) को 2001 के मारपीट के एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है. एमएलए-एमएलसी के खिलाफ मामलों की विशेष अदालत ने साधु यादव को यह सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड की धारा 347 (घृणित कारावास), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), 448 (घर-अतिचार), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया. उन पर पटना में राज्य परिवहन विभाग के कार्यालय में घुसने और वहां के अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है.
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तीन साल की जेल के साथ-साथ साधु यादव पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर जेल की अवधि एक माह और बढ़ा दी जाएगी. साधु यादव के वकील ने कहा कि वह अस्थायी जमानत हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसी के लिए एक याचिका दायर की है. जब लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे उस समय बिहार की सरकार में साधु यादव की मजबूत पकड़ थी.
जब 2005 में राजद की सरकार थी तो उनकी बहन राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के साथ उनके संबंधों में खटास आ गई थी. उन्होंने हाल ही में अपने भांजे तेजस्वी यादव को उनके अंतर-सामुदायिक विवाह को लेकर फटकार लगाई थी. साधु यादव गोपालगंज के सांसद थे और एक विधायक और एक एमएलसी के रूप में भी काम कर चुके हैं.
(इनपुट: IANS)
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