बिहार में दूसरी शादी करना नहीं रहा आसान, नीतीश सरकार ने जारी किया ये फरमान, जानिए क्या है ये..

बिहार में अब बिना सरकार की अनुमति के दूसरी शादी करना सरकारी कर्मियों के लिए मुश्किल से भरा हो सकता है. नीतीश सरकार ने इसके लिए नया फरमान जारी किया है, जानिए क्या है ये..

Published date india.com Published: July 16, 2022 1:15 PM IST
Wedding in bihar
Wedding in bihar

Bihar News: बिहार में दूसरी शादी के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. सरकारी कर्मियों की दूसरी शादी को लेकर राज्य सरकार ने नए नियम बनाए हैं. इस नियम के मुताबिक, बिहार सरकार में  किसी भी स्तर के सरकारी कर्मचारी अगर दूसरी शादी करते हैं तो उनकी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वे इसके लिए सरकार से अनुमति लेकर शादी करेंगे. सरकार ने ये भी कहा है कि अगर किसी को दूसरी शादी की पर्सनल लॉ से मान्यता मिल भी गई हो और सरकार से अनुमति नहीं मिली हो, तो भी यह शादी मान्य नहीं होगी.

नीतीश सरकार ने जारी की गाइडलाइन

बिहार सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसके मुताबिक, पूर्व पति या फिर पूर्व पत्नी के जीवित रहते हुए अगर कोई दूसरा विवाह करता है तो वह मान्य नहीं माना जाएगा और इस तरह की शादी से उत्पन्न संतान को अनुकंपा के आधार पर बिहार सरकार के विभागों में नौकरी नहीं दी जाएगी. उस संतान को नौकरी के लिए किसी तरह की दावेदारी का भी हक नहीं होगा.

बिना अनुमति के विवाह से होंगे ये नुकसान

बिहार की नीतीश सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान निधन की स्थिति में बिना अनुमति की शादी से हुई संतान को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सही नहीं माने जाएंगे. वहीं, अगर सरकार से अनुमति लेकर दूसरा विवाह कानून सम्मत तरीके से किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पत्नी और बच्चे अनुकंपा आधारित नौकरी के हकदार माने जाएंगे.

पहली पत्नी का स्थान महत्वपूर्ण

बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए इस गाइडलाइन के मुताबिक पहली पत्नी का स्थान पहले माना जाएगा. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इससे संबंधित आदेश सभी विभागों के प्रमुख, डीजीपी, मंडलीय आयुक्त और सभी जिलों के अधिकारियों को भेज दिया गया है.

नियमों का पालन करना जरूरी
इस तरह के मामलों में सरकार के स्तर से तय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. पहली पत्नी के अलावा अगर दूसरी पत्नी की नियुक्ति पर विचार करने की नौबत आती है तो जीवित पत्नी की तरफ से अनापत्ति या फिर शपथ पत्र देना होगा. कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार के इस फैसले से परिवारिक स्तर पर कई तरह की परेशानियां दूर होंगी.

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