
Aadhaar Card-Pan Card Link: आधार को पैन से लिंक करने की आज आखिरी तारीख, देरी पर लगेगा 500 रुपये जुर्माना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 29 मार्च को जारी एक अधिसूचना में कहा कि पैन कार्ड को बायोमेट्रिक आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है. इसकी सूचना देरी से देने पर 500 रुपये विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा.

Aadhaar Card And Pan Card Link: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आज आखिरी तारीख है. यानी 31 मार्च 2022 तक सभी को अपने आधार को पैन से लिंक कराना अनिवार्य है. वरना 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. साथ ही आपके पैन कार्ड को भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा. बता दें कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो करदाताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 29 मार्च को जारी एक अधिसूचना में कहा कि पैन कार्ड को बायोमेट्रिक आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है. इसकी सूचना देरी से देने पर 500 रुपये विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा. यह जुर्माना अगले तीन महीने यानी 30 जून 2022 तक के लिए होगा. इसके बाद करदाताओं को विलंब राशी के रूप में 1000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा.
ऑफलाइन माध्यम से करें लिंक
– बिना इंटरनेट के आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए एसएमएस में जाकर UIDPAN टाइप करें.
– अब अपने 12 अंकों का आधार नबर डालकर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर डालें.
– अब इसे 567678 या 56161 पर भेज दें. अब आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा.
पैन को आधार से ऑनलाइन करें लिंक
– सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें.
– अब अपना आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
– इसके बाद कैप्चा कोड भरने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करें.
– अब आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा.
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