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LOGIX BUILDER: सुपरटेक के बाद लॉजिक्स बिल्डर दिवालिया घोषित, नोएडा अथॉरिटी का तकरीबन 500 करोड़ बकाया

Logix बिल्डर पर नोएडा अथॉरिटी का तकरीबन 500 करोड़ बकाया है. Collier International (India) Property Services कंपनी लॉजिक बिल्डर के खिलाफ NCLT पहुंच गई है. NCLT ने IRP को अप्वॉइंट किया है. खरीदारों को 5 अप्रैल तक फाइनेंसियल क्रेडिटर्स डिटेल फाइल करनी होगी.

Updated: March 29, 2022 2:13 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Manoj Yadav

LOGIX BUILDER: सुपरटेक के बाद लॉजिक्स बिल्डर दिवालिया घोषित, नोएडा अथॉरिटी का तकरीबन 500 करोड़ बकाया
PHOTO/SOCIAL MEDIA

LOGIX BUILDER: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा लॉजिक्स ब्लॉसम जेस्ट के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के बाद लगभग 2,700 होमबॉयर्स, जिनमें से 1,100 से कम ने अपने फ्लैट प्राप्त किए हैं, अपने दावों को दर्ज करने के लिए हाथ-पांव मार रहे हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर कोलियर्स इंटरनेशनल (INDIA) प्रॉपर्टी द्वारा एक याचिका की अनुमति दी गई है.

बता दें, सेक्टर 143 में ब्लॉसम जेस्ट 2011 में लॉन्च किया गया था. इस परियोजना में 14 टावरों में 3,400 फ्लैट (2,718 बेचे गए) हैं, जिनमें से नौ टावर अधूरे हैं. होमबॉयर्स जिनके पास कब्जा है, वे नोएडा प्राधिकरण को डेवलपर की बकाया राशि के कारण अपने अपार्टमेंट को पंजीकृत नहीं करा पाए हैं.

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लॉजिक्स तीन डेवलपर्स में से एक था – वेव और 3 सी के साथ – जिसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने पाया था कि 2005 और 2018 के बीच वाणिज्यिक भूमि आवंटन का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया था, जिस अवधि में केंद्रीय लेखा परीक्षक ने व्यापक प्रदर्शन ऑडिट में देखा था.

कैग ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया कि जिसे पिछले दिसंबर में राज्य विधानसभा में पेश किया गया था, कि मार्च 2020 तक सामूहिक बकाया 14,000 करोड़ रुपये को पार करने के बावजूद “कार्रवाई करने में व्यवस्थित विफलता” थी. तीनों कंपनियों ने सभी का 79.8% हासिल किया था.

निवासियों ने अभी भी अपने घरों की प्रतीक्षा में आरोप लगाया है कि परियोजना छह साल से रुकी हुई है और लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स के खिलाफ एनसीएलटी के कदम ने उन्हें दिवाला प्रक्रिया के तहत एक समाधान की उम्मीद दी थी, भले ही इसने कब्जा पाने के लिए उनके संघर्ष में एक अतिरिक्त परत जोड़ दी थी.

गौरतलब है कि Logix बिल्डर पर नोएडा अथॉरिटी का तकरीबन 500 करोड़ बकाया है. Collier International (India) Property Services कंपनी लॉजिक बिल्डर के खिलाफ NCLT पहुंच गई. NCLT ने IRP को अप्वॉइंट किया है. खरीदारों को 5 अप्रैल तक फाइनेंसियल क्रेडिटर्स डिटेल फाइल करनी होगी.


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