Income Tax Return Filing AY 2023-24: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के पास उपलब्ध सूचना और घोषित इनकम में तालमेल न होने के आधार पर भेजे गए एक लाख आयकर नोटिस का आकलन मार्च, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा.
आयकर विभाग ने अपने पास उपलब्ध सूचना और पर्सनल टैक्स पेयर्स (Individual Tax Payers) की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में दी गई सूचना के बीच तालमेल न होने पर 50 लाख रुपये से अधिक इनकम वाले करीब एक लाख लोगों को नोटिस भेजे हैं. इसके अलावा टैक्स रिटर्न जमा न करने वाले लोगों को भी नोटिस भेजे गए हैं.
सीतारमण ने 164वें आयकर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मुझे आश्वस्त किया है कि मार्च, 2024 तक सभी एक लाख नोटिस का निपटान कर लिया जाएगा. ये नोटिस 50 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों को विभाग के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जारी किए गए हैं.
बता दें, आयकर कानून के तहत विभाग छह साल तक के टैक्स विवरणों का दोबारा आकलन कर सकता है.
इस पर सीतारमण ने कहा कि अब छह साल के बाद किसी भी व्यक्ति के टैक्स आकलन को दोबारा नहीं खोला जाएगा. चौथे, पांचवें और छठे साल में भी दोबारा आकलन सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि प्रमुख मुख्य आयुक्त स्तर के अधिकारी की मंजूरी मिलने के बाद ही ये मामले दोबारा खोले गए हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि सीबीडीटी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भेजे गए 55,000 नोटिस की समीक्षा का काम मई, 2023 में पूरा कर लिया था.
वित्त मंत्री ने कहा कि आज के समय में सीबीडीटी भेजे गए नोटिस पर नहीं बैठा हुआ है. यह विवेकाधिकार वाली जगह नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहां व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यह एकदम स्पष्ट नजरिया है.
उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने के बावजूद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सक्षम होने से टैक्स राजस्व बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार टैक्सेशन और इसकी दरों को लोगों के अनुकूल बनाने की सोच रखती है.
गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. यह आकलन वर्ष 2023-24 के लिए है. आईटीआर फाइल करने के लिए अभी लगभग एक हफ्ते का वक्त बचा है. सरकार की तरफ से अभी तक इसको आगे बढ़ाने के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है. पिछले साल अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाया गया था.
(With agency inputs)
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