
Big News: अब पूरी तरह से खुल जाएंगे Cinema Hall Multiplex, गाइडलाइंस रहेगा लागू, जानिए
Big News: अब पूरी तरह से 100% स्ट्रेंग्थ के साथ पूरे देश में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खउल जाएंगे. गाइडलाइंस कल से होंगे लागू

Big News: केंद्र सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, इस गाइडलाइंस के साथ ही अब 100 प्रतिशत क्षमता के साथ दर्शकों को फिल्म दिखाने की अनुमित दे दी गई है. इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने दी है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बताया है कि सरकार ने सिनेमाहॉल, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स के मालिकों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ दर्शकों को फिल्म दिखाने की अनुमति दे दी है.इस नई गाइडलाइंस को 1 फरवरी से देशभर के सभी सिनेमाघरों में लागू कर दिया जाएगा.
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हालांकि, सिनेमाघरों में सिनेमा देखने वाले लोगों को सख्त गाइडलाइंस का पालन करना होगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी करेगा. इससे पहले खबर थी कि केंद्र सरकार सिनेमाघरों में सीटों की संख्या 50 फीसदी से अधिक करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है. 2020 में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने के बाद देशभर में सिनेमाघर बंद कर दिये गये थे. 15 अक्टूबर से केंद्र सरकार ने सशर्त सिनेमाघर खोलने की अनुमति दी.
Starting Feb 1, full occupancy will be allowed in cinema halls while following all COVID-related protocols. Online booking of tickets will be encouraged. Detailed guidelines have been released today: Union Minister of Information and Broadcasting, Prakash Javadekar pic.twitter.com/qQO8jU91E6
— ANI (@ANI) January 31, 2021
इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गयी थीं, जिन्हें सिनेमाघरों को हर हाल में पूरा करना था. गाइडलाइन के मुताबिक, सिनेमाघरों को अपनी क्षमता की 50 फीसदी सीटें ही बुक करनी थीं, मगर नये हालात में सरकार इस संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है. गृह मंत्रालय द्वारा हालात का जायजा लेने के बाद निर्देश जारी किये हैं, जिनमें कहा गया है कि संक्रमण क्षेत्रों के बाहर सभी गतिविधियां जारी रहेंगी. कुछ गतिविधियों को निर्धारित एसओपी का पालन करना होगा,
नए एसओपी के अनुसार सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य रहेगा. थिएटर में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सिनेमाहॉल के कॉमन एरिया, एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स पर सैनेटाइजर रखना लोगों के लिए अनिवार्य है. थूकना सख्त वर्जित होगा. सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी अनिवार्य रहेगा.
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