
Anjali Karmakar
अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक हर कार मालिक के पास अपनी कार का इंश्योरेंस होना चाहिए. इंश्योरेंस के बिना कार चलाना गैरकानूनी है. ऐसा करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. यहां तक कि कार जब्त तक हो सकती है. कार इंश्योरेंस कराने में भले आपके हजारों रुपये एकमुश्त जा रहे हों, लेकिन आगे जाकर इसके कई फायदे मिलते हैं. कई बार हम मामूली डैमेज के लिए भी इंश्योरेंस क्लेम कर देते हैं. हम यहां आपको इंश्योरेंस क्लेम करने को लेकर कुछ टिप्स बता रहे हैं, अगर आपने इन्हें फॉलो किया तो आपको पैसों का नुकसान नहीं होगा.
1.जब डिडक्टबल वैल्यू डैमेज वैल्यू से ज्यादा हो
डिडक्टबल वो वैल्यू है,जो क्लेम के समय आपकी इंश्योरेंस कंपनी की ओर से बाकी की राशि का पेमेंट करने से पहले आपको अपनी जेब से देनी होती है. अगर डिडक्टबल वैल्यू डैमेज वैल्यू से ज्यादा है, तो आपको क्लेम नहीं करना चाहिए. क्योंकि ये क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा.
2. मामूली डैमेज होने पर
अगर आपकी कार में बहुत मामूली डैमेज हुआ है, जैसे छोटे निशान, खरोंच या शीशे का टूटना तो मरम्मत की लागत बहुत ज्यादा नहीं होगी. ऐसे में आपको इंश्योरेंस क्लेम करने से बचना चाहिए. क्योंकि मरम्मत का खर्चा खुद करने से बाद में आपको इसका फायदा ही मिलेगा.
3. नो क्लेम बोनस बचाने के लिए
अगर आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते हैं, तो अगले साल इंश्योरेंस प्रीमियम पर आपको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट मिलेगा. ये बेनिफिट प्रीमियम पर 50% डिस्काउंट के तौर पर मिलेगा. इससे आपकी प्रीमियम रकम बहुत कम हो जाएगी.
4. नई गाड़ी के इंश्योरेंस प्रीमियर पर डिस्काउंट पाने के लिए
नो क्लेम बोनस ड्राइवर को मिलता है, गाड़ी को नहीं. ऐसे में अगर आप अगले साल अपनी गाड़ी बेचकर नई कार खरीदते हैं, तो भी आपको नई गाड़ी के इंश्योरेंस प्रीमियम पर नो क्लेम बोनस का फायदा मिलेगा.
5.जब आपके पास सिर्फ थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस हो
अगर आपके पास सिर्फ थर्ड पार्टी का ही कार इंश्योरेंस है. इसके अलावा कोई कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी या ओन डैमेज पॉलिसी नहीं है, तो आपको अपने व्हीकल को हुए डैमेज के लिए कोई क्लेम नहीं करना चाहिए. फुल कवरेज के लिए यह अच्छा रहेगा कि कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी चुनी जाए.
6. जब थर्ड पार्टी की गलती से हो नुकसान
अगर आपकी कार को किसी और की गलती की वजह से नुकसान हो गया है, तो आप उनके लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं. इस केस में जिस कार से नुकसान हुआ है, उसकी कंपनी आपको क्लेम देगी. ऐसे में आपको खुद के इंश्योरेंस को क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी.
पहली बार कार इंश्योरेंस लेते समय इन बातों का रखें ध्यान
कौन-कौन सी चीजें इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं?
आमतौर पर कार इंश्योरेंस लेते समय लोग पॉलिसी के पूरे दस्तावेजों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं. ये भी जानना जरूरी है कि व्हीकल इंश्योरेंस में कौन-कौन सी चीजें कवर नहीं होती:-
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