सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम कितना पैसा जमा करके रख सकते हैं आप, 10 में से 8 लोगों को नहीं पता होता RBI का ये रूल

अगर कोई व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर (1 अप्रैल से 3 मार्च के बीच) 10 लाख रुपये से ज्यादा का अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में जमा करता है, तो इसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कंसीडर किया जाता है.

Published date india.com Published: December 23, 2025 11:19 PM IST
सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम कितना पैसा जमा करके रख सकते हैं आप, 10 में से 8 लोगों को नहीं पता होता RBI का ये रूल
तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है.

आज के समय में हर किसी के पास कोई न कोई बैंक अकाउंट है. इनमें सेविंग अकाउंट सबसे कॉमन है. सैलरीड क्लास हर महीने कुछ न कुछ सेविंग इसी अकाउंट में डालता है. इस अकाउंट का इस्तेमाल डिपॉजिट और ट्रांजैक्शन के लिए भी किया जाता है. सेविंग अकाउंट में रखे अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में आप मैक्सिमम कितना अमाउंट जमा करके रख सकते हैं? लिमिट से ज्यादा अमाउंट जमा होने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक, सेविंग अकाउंट में कैश रखने की लिमिट 10 लाख रुपये है. आप इस अकाउंट में सिर्फ उतना ही कैश रखें, जो ITR के दायरे में आता है. अगर आप ज्यादा कैश रखते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है. अगर आप टैक्स नहीं देंगे, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसजाएगा.

सेविंग अकाउंट में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का रखें ध्यान

  • अगर कोई व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर (1 अप्रैल से 3 मार्च के बीच) 10 लाख रुपये से ज्यादा का अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में जमा करता है, तो इसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कंसीडर किया जाता है.
  • ऐसी स्थिति में उसे बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इनकम टैक्स एक्ट 1962 के सेक्शन 114B के तहत सूचना देनी होगी.
  • अगर आप एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको पैन नंबर देना होगा. पैन नंबर न होने की स्थिति में फॉर्म 60/61 जमा करना जरूरी है.

नोटिस आने पर देनी होगी कौन सी जानकारी?
आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देनी होती है कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है. आप अकाउंट में कितना पैसे रखते हैं. क्योंकि, आपके सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट से जो ब्याज मिलता है वह आपके इनकम में जोड़ा जाता है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ कदम उठा सकता है.

लीगल एक्शन से बचने के लिए फंड के सोर्स का रखें प्रूफ
अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से ज्यादा डिपॉजिट किया है, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ नोटिस भेजा जाएगा. आपको इस नोटिस का जवाब देने के लिए फंड के सोर्स का प्रूफ देना होगा. ये प्रूफ बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड और विरासत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं.

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मैक्सिमम कितने सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं?
आप अपनी इनकम के हिसाब से कितने भी सेविंग अकाउंट रख सकते हैं. लेकिन, आपको उतने ही अकाउंट खोलने चाहिए, जिन्हें आप मैनेज कर सके. आमतौर पर सेविंग, इंवेस्टमेंट और अपने खर्चों के लिए 3 सेविंग अकाउंट होना अच्छा माना जाता है, ताकि आपको अपने पैसों को मैनेज करने में आसानी हो.

क्या ज्यादा अकाउंट के लिए देना होगा जुर्माना?
भारत में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखने पर किसी भी तरह की सजा या जुर्माने का प्रावधान नहीं है. हालांकि, एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होने की स्थिति में आपको हर एक बैंक अकाउंट के KYC को अपडेट रखना चाहिए. इसके अलावा किसी भी अकाउंट को वैध रखने के लिए पैन, आधार एड्रेस प्रूफ देना भी जरूरी है.

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