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Changes from July 1, 2022: 1 जुलाई से इन नियमों में होने जा रहे हैं बदलाव, जिनका आपकी जेब पर होगा सीधा असर | Details

Changes from July 1, 2022: 1 जुलाई से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. जिनका आपकी जेब पर सीधा असर होगा. अब क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों को भी 1 फीसदी टीडीएस देना होगा. साथ ही आपको बता दें कि इसमें आपको घाटा होने पर भी आपको टीडीएस देना होगा.

Updated: June 30, 2022 3:32 PM IST

By Manoj Yadav

Changes from July 1, 2022: 1 जुलाई से इन नियमों में होने जा रहे हैं बदलाव, जिनका आपकी जेब पर होगा सीधा असर | Details

Changes from July 1, 2022: आज जून महीने की आखिरी तारीख है. कल यानी शुक्रवार को जुलाई का महीना प्रारंभ हो जाएगा. इस महीने की पहली तारीख से आपके जीवन से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर आपके जीवन और आपकी जेब पर पड़ने वाला है. वैसे तो हर महीने की पहली तारीख से कई बदलाव होते हैं, लेकिन इन बदलावों की वजह से आप पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है.

बिना केवाईसी के नहीं खरीद पाएंगे शेयर

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, यह बात आपके लिए बेहद जरूरी है कि आज यानी 30 जून तक अपने डीमैट खाते की केवाईसी करा लें. वर्ना आपका अकाउंट अस्थायी रूप से बंद हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो आप न तो शेयर खरीद पाएंगे और न ही बेच पाएंगे.

आधार-पैन कार्ड को कर लें लिंक

अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह काम अभी निपटा लें. अब आपके पास महज आज का दिन ही बाकी रह गया है. आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है. अगर आप आज तक यह काम पूरा नहीं करते हैं तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना होगा. लेकिन उसके बाद आपको दोगुना हर्जाना देना होगा.

गैस के दाम में हो सकता है संशोधन

गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने की पहली तारीख को संशोधित की जाती है. सिलेंडर के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अनुमान है कि 1 जुलाई को रसोई गैस की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है.

क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों को देना होगा 1 फीसदी टैक्स

1 जुलाई से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों के लिए बड़ा बदलाव हो रहा है. दरअसल, इन लोगों को 30 फीसदी टैक्स के बाद एक और बड़ा झटका लगने वाला है. अब क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों को भी 1 फीसदी टीडीएस देना होगा. साथ ही आपको बता दें कि इसमें आपको घाटा होने पर भी आपको टीडीएस देना होगा.

दिल्ली में 30 जून तक प्रापर्टी टैक्स जमा करने पर छूट

यह खासकर दिल्लीवासियों के लिए है. दिल्ली में 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 15 फीसदी की छूट मिल रही है. लेकिन ध्यान रहे कि 30 जून के बाद यह छूट नहीं मिलेगी. इसलिए अगर आपने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है तो जल्द कर लें.

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