कोयला घोटाले मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता सहित दो पूर्व अधिकारी दोषी करार

इस मामले में अदालत 22 मई को सजा सुनाएगी..

Published: May 19, 2017 2:39 PM IST

By Press Trust of India

Coal scam: former coal secretary H C gupta, 2 other bureaucrats convicted by CBI Court | कोयला घोटाले मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता सहित दो पूर्व अधिकारी दोषी करार
फाइल फोटो

नई दिल्ली| दिल्ली की एक अदालत ने कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लिमिटेड (केएसएसपीएल) से जुड़े कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी.गुप्ता और अन्य को शुक्रवार को दोषी करार दिया. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने गुप्ता, कोयला मंत्रालय के दो पूर्व अधिकारी के.एस.क्रोफा और के.सी.सामरिया, आरोपी कंपनी केएसएसपीएल तथा इसके प्रबंधन निदेशक पवन कुमार को दोषी करार दिया.

उन पर आपराधिक साजिश तथा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे. इस मामले में अदालत 22 मई को सजा सुनाएगी. इस मामले में सुनवाई का सामना कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित गोयल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया.

अदालत मध्य प्रदेश में तेसगोरा-बी रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक को केएसएसपीएल को दिए जाने के मामले में अनियमितता बरतने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी.

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