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पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत पर केंद्र सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण, बताया किसे मिलेगा रिलीफ
Dearness Relief For Pensioners : पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत पर केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया. सरकार की तरह से यह सपष्ट किया गया है कि किसे रिलीफ दिया जाएगा. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7वें सीपीसी) के तहत, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए मौजूदा या वर्तमान डीआर दरें 38 प्रतिशत हैं.
Dearness Relief For Pensioners : केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जा रहे डीआर लाभ के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा है कि कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय है. संबंधित विभाग ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया है.
पेंशन गणना पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा, “इस विभाग में संदर्भ / अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि मूल पेंशन पर या कम्यूटेशन के बाद कम की गई पेंशन पर महंगाई राहत देय है. यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय है या वेतन आयोग आदि की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर संशोधित के रूप में कम्यूटेशन से पहले ऐसी मूल पेंशन पर न कि कम्यूटेड पेंशन की कटौती के बाद कम की गई पेंशन पर.
स्पष्टीकरण से इस भ्रम पर विराम लगने की उम्मीद है कि क्या कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर डीआर लाभ देय है या कम्यूटेशन के बाद कम पेंशन पर.
सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 52 के तहत, सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को दिया जा रहा डीआर लाभ मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए दिया जाता है. लाभ में वे भी शामिल हैं जो नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं. यह अर्ध-वार्षिक देय है और केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) के साथ डीआर भत्ते की घोषणा की. डीए और डीआर दोनों मिलकर बढ़ते हैं, जहां डीए बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है, जबकि डीआर बढ़ोतरी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होती है जिसमें पारिवारिक पेंशनभोगी भी शामिल हैं.
7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के तहत, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए मौजूदा या वर्तमान डीआर दरें 38 प्रतिशत हैं, जिसकी गणना कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर की जाती है, न कि कम्यूटेशन के बाद कम पेंशन पर. 38 प्रतिशत की डीआर दर 1 जुलाई 2022 से लागू है क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में 4 प्रतिशत डीए और डीडीआर वृद्धि की घोषणा की थी.
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