डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो अटक जाएंगे ये 5 काम, जान लें घर बैठे इस डॉक्यूमेंट को बनवाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

जीते जी लोग कई तरह के इंवेस्टमेंट करते है. कई पॉलिसी लेते हैं. बहुत सी प्रॉपर्टी बनाते हैं. इन सभी चीजों को अगर उस व्यक्ति की मौत के बाद किसी दूसरे को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए मृत व्यक्ति के डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है.

Published date india.com Published: October 9, 2025 2:39 PM IST
डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो अटक जाएंगे ये 5 काम, जान लें घर बैठे इस डॉक्यूमेंट को बनवाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में आमतौर पर 5 से 7 दिन का वक्त लगता है.

किसी भी चीज को आधिकारिक तौर पर साबित करने के लिए किसीकिसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. जैसे आपके जन्म की तारीख और उम्र साबित करना हो, तो बर्थ सर्टिफिकेट या हाईस्कूल की मार्कशीट चाहिए. नागरिकता साबित करना हो, तो वोटर्स आईडी. इनकम दिखानी हो, तो इनकम सर्टिफिकेट. जाति साबित करनी हो, तो कास्ट सर्टिफकेट. शादी साबित करनी हो तो इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ता है. इसी तरह अगर किसी की मौत साबित करनी है, तो इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है.

डेथ सर्टिफिकेट मृत व्यक्ति का एक बेहद ही जरूरी डाक्यूमेंट होता है. कई बार लोग डेथ सर्टिफिकेट बनावने में काफी देरी कर देते हैं. फिर जब हमें किसी बीमा पॉलिसी का क्लेम करना होता है या फिर बैंक संबंधित कामकाज करना होता है, तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं होने पर काम अटक जाता है. फिर आपको इसे बनवाने के लिए नगर निगम के दफ्तर या संबंधित अस्पताल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं. आप घर बैठे आसानी से डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं.

किन जगहों पर होता है डेथ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल?

  • कोई व्यक्ति जब किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा होता है और उसकी मौत के बाद उसके परिवार को वह लाभ देना होता है, तो इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.
  • सरकारी कर्मचारी की मौत को बाद उसके लाइफ पार्टनर को पेंशन चाहिए, तो भी डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है.
  • इसी तरह इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए भी डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.
  • म्यूचुअल फंड के पैसे निकालने, फिक्स्ड डिपॉजिट विड्रॉल के लिए भी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए.
  • संपत्ति का बंटवारा करना हो या फिर मृतक के नाम की कोई रकम पेंडिंग है, तो उसे क्लेम करने के लिए भी डेथ सर्टिफिकेट एक जरूरी डॉक्यूमेंट है.

डेथ सर्टिफिकेट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
मृतक का राशन कार्ड, मृतक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर्स आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, एप्लीकेशन फॉर्म और एफिडेविड.

ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस

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STEP 1: डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs/ पर क्लिक करना होगा.

STEP 2: इस लिंक पर क्लिक करने के बाद अब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा.

STEP 3: फिर Login वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और General Public पर ऑप्शन चुनें.

STEP 4: फिर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको Death वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है.

STEP 5: यहां मरने वाले शख्स से जुड़ी जानकारी भरें.

STEP 6: डॉक्यूमेंट अटैच करें और पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं.

STEP 7: सारी जानकारी क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना है. डेथ सर्टिफिकेट के लिए कोई फीस नहीं लगती है.

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