कैसे बनता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट? किन्हें बनवाना जरूरी? जान लें पूरा प्रोसेस

Domicile Certificate:डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी राज्य विशेष के मूल निवासी होने का सबूत होता है.डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिससे साबित होता है कि आप किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्थायी निवासी हैं या फिर आपके मां-बाप वहां के निवासी हैं.

Published date india.com Published: January 22, 2026 10:29 PM IST
कैसे बनता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट? किन्हें बनवाना जरूरी? जान लें पूरा प्रोसेस
डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोई फीस नहीं लगती. ये फ्री में बनता है.

आज के समय में कोई भी सरकारी काम करवाना हो या प्राइवेट सेक्टर से कोई सर्विस लेनी हो… आपको कोई न कोई डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है. आमतौर पर हम आधार कार्ड, वोटर्स कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी देते हैं. कई जगहों पर बिजली का बिल, टेलीफोन बिल या रेजिडेंट प्रूफ दिया जाता है.Aadhar Card या Voter ID आपकी पहचान साबित होती है. लेकिन, आप किस राज्य के निवासी हैं; इसे साबित करने के लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं. रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए भी इसी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है.

डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है?
डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी राज्य विशेष के मूल निवासी होने का सबूत होता है.डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिससे साबित होता है कि आप किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्थायी निवासी हैं या फिर आपके मां-बाप वहां के निवासी हैं. ये सर्टिफिकेट कई सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियों के लिए भी जरूरी होता है.

कब-कब काम आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट?

  • कई राज्य सरकारें अपने राज्य के स्टूडेंट्स को एजुकेशन इंस्टिट्यूशन या यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन देती हैं. डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां काम आता है.
  • राज्यों की खास तौर पर स्कॉलरशिप के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट काम आता है.अगर आपको किसी राज्य की सरकारी नौकरियों में अप्लाई करना है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होता है.
  • किसी राज्य की कैश स्कीम का फायदा लेने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी होता है.
  • जमीन की रजिस्ट्री के लिए यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है.
  • व्हीकल लेते समय भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.
  • किसी लोन के लिए अप्लाई करने के लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है.

डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की योग्यता?

  • डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.
  • डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदक को कम से कम 3 साल तक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में रहना चाहिए या उसके माता-पिता वहां के स्थानीय निवासी होने चाहिए.
  • आपको अपने स्थानीय तहसील या जिला कलेक्टर ऑफिस में अप्लाई करना होता है.

अप्लाई का तरीका?

  • अपने राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश की वेबसाइट पर जाएं.
  • होम पेज पर सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन को सिलेक्ट करें.
  • अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाएं.
  • फिर अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें.
  • इसके बाद अप्लाई मेन्यू पर क्लिक करें.
  • फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरें.
  • फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • आपको एक्नॉलिजमेंट नंबर मिल जाएगा, इससे आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट,जॉब कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल या टेलिफोन बिल होना चाहिए. आपको साथ में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी होगी.डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोई फीस नहीं लगती. ये फ्री में बनता है.

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