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20 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार पर एक अप्रैल से ई-चालान होगा अनिवार्य

20 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार पर एक अप्रैल से ई-चालान अनिवार्य होगा. पिछले साल एक अप्रैल से 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान काट रही थीं.

Updated: February 28, 2022 8:32 AM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Manoj Yadav

20 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार पर एक अप्रैल से ई-चालान होगा अनिवार्य
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को एक अप्रैल से बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा.

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माल एवं सेवा कर (GST) कानून के तहत बी2बी लेनदेन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए एक अक्टूबर 2020 से ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया था. बाद में इसे एक जनवरी 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया.

पिछले साल एक अप्रैल से 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान काट रही थीं. अब इसके दायरे में 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को लाया जा रहा है.

ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर बिपिन सपरा ने कहा कि इस कदम से कर अनुपालन सरल होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी धोखाधड़ी में भी कमी होगी.

(PTI)

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Published Date: February 28, 2022 8:26 AM IST

Updated Date: February 28, 2022 8:32 AM IST