EDLI Scheme: क्या है ईडीएलआई स्कीम, जानें- इससे जुड़ी पांच खास बातें

EDLI Scheme: इस स्कीम के तहत पात्र परिवार के सदस्यों को एक एश्योरेंस लाभ प्रदान किया जाता है, ताकि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके.

Published date india.com Published: March 15, 2023 3:31 PM IST
What is EDLI scheme
What is EDLI scheme

EDLI Scheme: ईपीएफओ की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, (EDLI) के तहत इस योजना के सदस्यों के सभी जीवित/आश्रित परिवार सदस्य कर्मचारी की मृत्यु के मामले में ईडीएलआई स्कीम से मिलने वाले लाभ के पात्र हैं.

कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना 1976 (EDLI Scheme) का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (‘ईपीएफ अधिनियम’) के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को जीवन बीमा लाभ प्रदान करना है.

पात्र परिवार के सदस्यों को एक एश्योरेंस लाभ प्रदान किया जाता है, ताकि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके.

ईडीएलआई योजना की मुख्य विशेषताएं

  1. यदि सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो ईपीएफ सदस्य के नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी को 7 लाख का भुगतान किया जाता है.
  2. यदि मृतक सदस्य अपनी मृत्यु से पहले 12 महीने तक लगातार रोजगार में रहा हो तो न्यूनतम एश्योरेंस बेनिफिट लाभ 25 लाख.
  3. संविदा/अस्थायी श्रमिकों के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए केवल एक प्रतिष्ठान में निरंतर रोजगार की शर्त को उदार बनाया गया है, जिसका लाभ उन कर्मचारियों के परिवारों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले पिछले 12 महीनों में नौकरी बदली हो.
  4. कर्मचारियों के मासिक वेतन का 0.5% की दर से नियोक्ता द्वारा न्यूनतम अंशदान, 15,000 रुपये की वेतन सीमा तक.
  5. इसके लिए कर्मचारी द्वारा किसी भी तरह के योगदान की कोई आवश्यकता नहीं है. ईडीएलआई स्कीम में पीएफ सदस्यों का नामांकन स्वत: हो जाता है. लाभ सीधे नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी के बैंक खाते में जमा किया जाता है.

जानकारों के मुताबिक, ईडीएलआई योजना उन सभी कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर लागू होती है जिन पर ईपीएफ अधिनियम लागू होता है, जब तक कि ईपीएफ अधिनियम के तहत कारखाने या प्रतिष्ठान को छूट नहीं दी जाती है. सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, नामांकित व्यक्ति या ऐसे मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को एकमुश्त बीमा राशि देय होती है.

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