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Education Loan: एजुकेशन लोन पर कितनी मिलती है टैक्स छूट, ITR फाइल करने से पहले समझें नियम, तुरंत चेक करें डिटेल्स
Education Loan: एजुकेशन लोन पर कितनी टैक्स छूट मिलती है. ITR फाइल करने से पहले इस नियम के बारे में समझना जरूरी है.
Education Loan: इस समय इंजीनियरिंग समेत तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिले का समय चल रहा है. कई छात्र पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं. अगर आपके घर के किसी बच्चे ने भी एजुकेशन लोन लिया है तो उस पर मिलने वाली टैक्स छूट को समझना जरूरी है. आईटीआर फाइल करने से पहले आपके लिए इस पर मिलने वाली छूट या छूट के बारे में जानना जरूरी है. एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.
पढ़ाई के खर्च पर मिल सकती है टैक्स छूट
आप दो बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च के लिए आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट का लाभ उठा सकते हैं. वहीं अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो आप किन्हीं दो बच्चों के लिए यह क्लेम कर सकते हैं. यह छूट आप फुल टाइम एजुकेशन पर होने वाले खर्च पर ही ले सकते हैं. इसके अलावा यह छूट सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए है.
एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा
आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80E के तहत एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. इस तरह की कटौती का दावा करने के लिए महत्वपूर्ण शर्तें हैं कि ऋण एक महिला या उसके पति या बच्चों द्वारा उच्च शिक्षा (भारत या विदेश में) के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया जाना चाहिए. इस कटौती का दावा उस वर्ष से किया जा सकता है जिसमें ऋण चुकौती शुरू होता है और अगले 7 वर्षों के लिए या ऋण चुकाने से पहले, जो भी पहले हो.
1 से ज्यादा बच्चे का एजुकेशन लोन लेने पर भी मिलेगी टैक्स छूट
अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपने दोनों के लिए एजुकेशन लोन लिया है, तो आप दोनों लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर सेक्शन 80E के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. कोई अधिकतम कर छूट सीमा नहीं है.
उदाहरण के जरिए समझें पूरा गणित
मान लीजिए आपने अपनी बेटी के लिए पहले ही एजुकेशन लोन ले लिया है और आप उस पर सालाना ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा उठा रहे हैं. अब अगर आप अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भी एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो इस पर भी आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
यदि आपने दोनों के लिए 10% ब्याज पर 10-10 लाख का ऋण लिया है, तो 20 लाख रुपये का कुल वार्षिक ब्याज 2 लाख रुपये हो जाता है. इस पूरे 2 लाख ब्याज पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. यानी आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में से यह रकम माइनस होगी.
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