Education Loan के लिए आवेदन से पहले जान लें ये खास बातें, इनसे होगा आपको फायदा

अगर आफ हायर एजुकेशन में एंट्रेंस परीक्षा पास कर लेते हैं तो बैंक ऐसे होते हैं जो लोगों को एजुकेशन लोन ऑफर करते हैं. ऐसे में लोन लेना न लेना अब आपके उपर है.

Published date india.com Published: June 15, 2020 7:49 AM IST
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नई दिल्ली: देश में लंबे चले लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण देश में ज्यादातर सेक्टर में इसका असर देखने को मिला है. इस कारण कईयों की आर्थिक हालत भी खराब हो चुकी है. ऐसे में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी ही एक समस्या आपके सामने तब आ जाएगी, जब आपको अपने बच्चों को पढ़ाने की बात आएगी. ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद अहम है कि आखिर किन शर्तों को साथ बैंक एजुकेशन लोन देता है. अगर आफ हायर एजुकेशन में एंट्रेंस परीक्षा पास कर लेते हैं तो बैंक ऐसे होते हैं जो लोगों को एजुकेशन लोन ऑफर करते हैं. ऐसे में लोन लेना न लेना अब आपके उपर है. लेकिन अगर आपको लोन चाहिए तों इससे पहले आपको थोड़ा होमवर्क करने की जरूरत होगी. इससे आपको लोन आसानी से मिल जाएगा.

1- लोन के लिए आप किसी एक बैंक में आवेदन करें इससे बेहतर होगा कि आप लोन के लिए सिंगल विंडो प्लैटफॉर्म ‘प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम (PMVLK) में आवेदन करें. यहां आवेदन कर आप एक साथ तीन बैंकों में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें कुल 40 बैंक रजिस्टर्ड हैं.

2- लोन अप्रूव करने के लिए माता के साथ को-एप्लिकेंट के तौर पर बैंकों में आवेदन करें, इससे आपको लोन मिलने में आसानी हो जाएगी. बैंक बढ़ते NPA और डिफॉल्ट को देखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बैंक का वापस वापस बैंक में आ जाए. यानी की उनकी लोन की रीपेमेंट हो. लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता. इस कारण अगर आपके-माता पिता के साथ आप लोन के लिए आवेदन करते हैं तो आपको लोन मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है.

3- एजुकेशन लोन के ब्याज का भुगतान हो सके तो पढ़ाई खत्म करने और रीपमेंट के दौरान ही कर दें. इससे आपको ब्याज के पैसे देने को लेकर राहत मिलेगी.

4- एजुकेशन लोन में बैंकों द्वारा केवल डिस्बर्स्ड अमाउंट पर ब्याज लिया जाता है. ऐसे में ज्यादातर संस्थाओं में फीस का भुगतान सेमेस्टर के हिसाब से होता है. ऐसे में पूरी फीस एक साथ लेने के बजाय किस्तों में लें.

5- आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एजुकेशन लोन पर टैक्स की कटौती सिर्फ 8 साल तक ही की जा सकती है. ऐसे में सेक्शन 80ई के जरिए टैक्स की कटौती से बच सकते हैं. इससे आपको टैक्स में फायदा होगा.

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