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EPFO Birth date Update: EPFO में जन्म तिथि को कैसे करें ऑनलाइन अप्डेट, यहां जानें- स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

EPFO Birth date Update: EPFO में जन्म तिथि को ऑनलाइन अप्डेट कर सकते हैं. एक बार सब्सक्राइबर की ओर से सुधार की प्रक्रिया हो जाने के बाद, कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा संबंधित ईपीएफ कार्यालय को आधार, पैन आदि जैसे दस्तावेजों के साथ एक संयुक्त अनुरोध प्रस्तुत करना होगा.

Updated: January 27, 2022 1:03 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Manoj Yadav

EPFO
EPFO Life Certificate Submission

EPFO Online Birth date Update: EPFO सब्सक्राइबर जिनके पास अपना सक्रिय UAN नंबर है, उन्हें अपने व्यक्तिगत विवरण से संबंधित कई बदलाव और अप्डेट करने की अनुमति मिलती है. इसमें जन्म तिथि में सुधार सबसे अहम है. यहां तक कि सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ग्राहकों को अपनी जन्मतिथि बदलने या सुधारने की अनुमति देता है. हालांकि, एक बार दी गई जन्मतिथि/आयु सामान्य रूप से नहीं बदली जाती है. हालांकि इसे उचित दस्तावेजों को साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल करके बदला जा सकता है.

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जन्म तिथि के प्रमाण के तौर इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेज

यदि जन्मतिथि में अंतर 3 वर्ष से कम है, तो एकीकृत सदस्य पोर्टल पर आधार/ई-आधार जमा करें. यदि जन्म तिथि में 3 वर्ष से अधिक का अंतर है, तो एकीकृत सदस्य पोर्टल पर निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज के साथ आधार/ई-आधार जमा करें:

  • कोई भी स्कूल/शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र
  • जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • केंद्र / राज्य सरकार के संगठनों के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र
  • सरकारी विभागों द्वारा जारी कोई भी विश्वसनीय दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ईएसआईसी कार्ड आदि
  • सदस्य की जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट
  • ईपीएफओ वेबसाइट पर जन्मतिथि कैसे सुधारें?

ईपीएफओ यूएएन पोर्टल पर जाएं

  • अपना लॉगिन विवरण, पासवर्ड और कैप्चा कोड पंच करें
  • ड्रॉप डाउन मेनू से, मूलभूत विवरण प्रबंधित और संशोधित करें चुनें
  • आप रिक्वेस्ट फॉर चेंज के लिए नेतृत्व करेंगे
  • यहां आपको अपने आधार विवरण, अपना नाम, अपनी जन्मतिथि और अपने लिंग के लिए चयन की जानकारी देनी होगी
  • आवश्यक परिवर्तन करें

एक बार सब्सक्राइबर की ओर से सुधार की प्रक्रिया हो जाने के बाद, कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा संबंधित ईपीएफ कार्यालय को आधार, पैन आदि जैसे दस्तावेजों के साथ एक संयुक्त अनुरोध प्रस्तुत करना होगा.

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Published Date: January 27, 2022 1:03 PM IST

Updated Date: January 27, 2022 1:03 PM IST