EPFO ने आधार को वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर लिस्ट से किया बाहर, जानें- अब आपके पास क्या हैं ऑप्शंस?

EPFO ने आधार को वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट की लिस्ट से बाहर कर दिया है. इसे अब वैलिड प्रूफ के तौर पर नहीं माना जा सकता है. यह पहचान वेरीफिकेशन के लिए है.

Published date india.com Updated: January 18, 2024 10:20 AM IST
EPFO ने आधार को वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर लिस्ट से किया बाहर, जानें- अब आपके पास क्या हैं ऑप्शंस?

Aadhar Card Birth Certificate: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO ने 16 जनवरी को इसकी जानकारी दी कि आधार कार्ड अब बर्थ डेट के लिए स्वीकार नहीं होगा. भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत EPFO ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के निर्देश के बाद EPFO ने जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड को लिस्ट से हटाने की अधिसूचना जारी की.

UIDAI के निर्देश (2023 का परिपत्र संख्या 08) के अनुसार, एजेंसी ने पाया कि आधार को कई लाभार्थियों द्वारा जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में माना जा रहा था. आधार, जो एक स्पेशल पहचानकर्ता है, उसको आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी.

UIDAI ने इस बात पर जोर दिया कि आधार से पहचान का वेरीफिकेशन किया जाता है, जन्म का प्रमाण नहीं.

UIDAI के निर्देश के बाद EPFO ने जन्म तिथि में सुधार के लिए स्वीकार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से आधार को हटा दिया. सर्कुलर में इस बात का जिक्र किया गया है कि आधार को हटाना पहले जारी किए गए संयुक्त घोषणा एसओपी के अनुबंध-1 की तालिका-बी से संबंधित है.

यह निर्णय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) की मंजूरी से किया गया.

आंतरिक सिस्टम डिवीजन (ISD) को लेटेस्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के लिए निर्देशित किया गया था.

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EPFO द्वारा जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार को हटाना UIDAI के निर्देश और आधार की सीमाओं पर कानूनी रुख के अनुरूप है.

EPFO सदस्यों और जन्म तिथि सुधार में शामिल संस्थाओं को इस बदलाव के बारे में जागरूक रहने की सलाह दी गई थी.

जन्म प्रमाण के बजाय पहचान सत्यापन में आधार की भूमिका पर UIDAI के जोर को कानूनी समर्थन प्राप्त था, जिससे सटीक डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता को बल मिला.

UIDAI के सर्कुलर, जिसमें 2016 के आधार अधिनियम और नामांकन और लेटेस्ट प्रॉसेस की देखरेख करने वाले नियमों का हवाला दिया गया था, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि आधार जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं है.

EPFO के लिए मान्य जन्म तिथि के प्रूफ

  • जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट
  • स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो
  • सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश
  • सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट
  • सदस्य की चिकित्सीय जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र और सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत प्रमाणित सदस्य द्वारा शपथ पत्र के साथ सपोर्टेड.

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