Gold Hallmarking Rules For Selling Gold And Jewellery Items Change From April
Gold Hallmarking New Rules: सोने के आभूषणों में हॉलमार्क के नियमों में बदलाव, इस नंबर वाले HUID के गहनों की बिक्री पर लगी रोक
Gold Hallmarking New Rules: कन्ज्यूमर अफेयर्स की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि 31 मार्च 2023 के बाद जो 4 अंक का HUID (हॉलमार्क यूनिक आईडी) सोने के आभूषणों में हॉलमार्क के रूप में इस्तेमाल हो रहा था उसकी बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी.
Gold Hallmarking New Rules: केंद्र सरकार ने सोने के आभूषणों में हॉलमार्क के नियमों में बदलाव किया है. कन्ज्यूमर अफेयर्स की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि 31 मार्च 2023 के बाद जो 4 अंक का HUID (हॉलमार्क यूनिक आईडी) सोने के आभूषणों में हॉलमार्क के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, उसकी बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी. अब 6 अंक के अल्फान्यूमेरिक संख्या के साथ हॉलमार्क वाले आभूषण बेचे जा सकेंगे. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सूक्ष्म बिक्री इकाइयों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है. केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में 3 मार्च 2023 को आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया.
6 अंको वाले अल्फ़ान्यूमेरिक HUID कोड की शुरुआत से पहले हॉलमार्क वाले आभूषणों में चार चिह्न होते थे. BIS मार्क, कैरेट में शुद्धता और सोने के लिए महीनता, परख केंद्र का पहचान चिह्न / संख्या और जौहरी पहचान चिह्न / संख्या.एचयूआईडी की शुरुआत के बाद चार अंकों को तीन अंकों से बदल दिया गया.
31 मार्च 2023 के बाद जो 4 अंक का HUID(हॉलमार्क यूनिक आईडी) सोने के आभूषणों में हॉलमार्क के रूप में इस्तेमाल हो रहा था,उसकी बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।अब 6 अंक के अल्फान्यूमेरिक संख्या के साथ हॉलमार्क वाले आभूषण बेचे जा सकेंगे: निधि खरे, अतिरिक्त सचिव, कन्ज्यूमर अफेयर्स(03.03) pic.twitter.com/fzrRpblWRB
बता दें कि वर्तमान में चार अंकों के साथ-साथ छह अंकों के एचयूआईडी का उपयोग किया जा रहा है. कन्ज्यूमर अफेयर्स की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण पूरे देश में बेचे जा रहे हैं, यहां तक कि उन जिलों में भी जहां गुणवत्ता वाले उत्पाद की उपभोक्ता मांग के कारण अभी तक यह अनिवार्य नहीं है. हॉलमार्क सोने शुद्धता का प्रमाण पत्र है. जून 2021 को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया था. इसके बाद से सरकार ने चरणबद्ध तरीके से गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया.
क्या है एचयूआईडी और हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन
हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर एक छह अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जिसमें संख्याएं और अक्षर होते हैं.
इसे पहली बार 1 जुलाई, 2021 को पेश किया गया था.
हॉलमार्किंग के समय प्रत्येक आभूषण को एचयूआईडी दिया जाएगा और यह प्रत्येक आभूषण के लिए अद्वितीय है.
एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर (एएचसी) में आभूषणों पर विशिष्ट संख्या के साथ मैन्युअल रूप से मुहर लगाई जाती है.
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