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GST RULES: 1 अप्रैल से बदल रहे हैं जीएसटी नियम, भारत में लाखों कंपनियां होंगी प्रभावित

GST RULES: 1 अप्रैल से जीएसटी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. जिससे भारत में लाखों कंपनियों के प्रभावित होने के आसार हैं. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (gst) कानून के तहत, 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) लेनदेन के लिए ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया था.

Published: March 29, 2022 3:35 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Manoj Yadav

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GST RULES: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि 20 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों को 1 अप्रैल, 2022 से बी 2 बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान बनाना होगा. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (gst) कानून के तहत, 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) लेनदेन के लिए ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे बाद में उन लोगों के लिए बढ़ा दिया गया था जिनका टर्नओवर 1 अक्टूबर, 2020 से था. 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक था.

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बता दें, पिछले साल 1 अप्रैल से 50 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियां B2B ई-चालान जनरेट कर रही थीं. अब इसे 20 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बढ़ाया जा रहा है.

इसके साथ, 1 अप्रैल, 2022 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं को ई-चालान जुटाने की आवश्यकता होगी. यदि चालान मान्य नहीं है, तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लागू दंड के अलावा प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है.

सीबीआईसी ने अपने सर्कुलर में कहा है, ”जीएसआर…(ई).- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार, परिषद की सिफारिशें, एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 13/2020 – केंद्रीय कर, दिनांक 21 मार्च, 2020 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती हैं. भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) संख्या जीएसआर के अनुसार 196(अ), दिनांक 21 मार्च, 2020, अर्थात्:- उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में, 1 अप्रैल, 2022 से, “पचास करोड़ रुपए” शब्दों के लिए, “बीस करोड़ रुपए” शब्द “प्रतिस्थापित किया जाएगा.”

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Published Date: March 29, 2022 3:35 PM IST