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हॉलमार्क गोल्ड : 1 जून से सभी प्रकार के सोने के गहनों पर मिलेगा हॉलमार्क, जानें- इससे ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

Explained | Gold Hallmark: 1 जून से सभी प्रकार के सोने के गहनों पर हॉलमार्क मिलेगा. इससे अब कोई भी व्यक्ति सोने को कहीं भी बेच सकता है और कोई भी ज्वैलर यह नहीं कह सकता है कि यह सोना उसके यहां से नहीं खरीदा गया है, क्योंकि हॉलमार्क सोने में किसी भी तरह की अशुद्धता की गुंजाइश नहीं होगी.

Updated: May 30, 2022 11:06 AM IST

By Manoj Yadav

Sovereign Gold Bond scheme
Sovereign Gold Bond scheme

Explained | Gold Hallmark: भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का सोने से गहरा नाता है. सोने को स्टेटस सिंबल (Status Symbol) माना जाता है. भारत में सोने (Gold) को लेकर लोगों में दीवानगी देखने को मिलती है. चाहे वह नवजात शिशु हो, दुल्हन हो या त्योहारों का अवसर हो. सोना (Gold) उपहार में देना धन का प्रतीक है. सोने के आभूषण कभी भी फैशन से बाहर नहीं होते हैं. सोने का धार्मिक महत्व भी है क्योंकि कई भारतीय अपने देवताओं को भी सोना चढ़ाते हैं. कई ऐसे अवसर आते हैं जिस दिन सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है. भारत में सोने को भी एक अच्छा निवेश माना जाता है. यह पीली धातु कई किस्मों में आती है जैसे हॉलमार्क सोना, बीआईएस 916 और केडीएम सोना.

क्या है हॉलमार्क सोना?

जब सोने की खरीदारी की बात आती है, तो सोने की शुद्धता हमेशा सबसे बड़ी चिंता का विषय होती है. हॉलमार्क सोना प्रमाणित सोने के अलावा और कुछ नहीं है. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) सोने की शुद्धता और सुंदरता के प्रमाण पत्र पर मुहर लगाता ह, जिसे हॉलमार्किंग कहा जाता है. सोने पर हॉलमार्किंग से पता चलता है कि आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सोना शुद्धता के अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करता है. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) एकमात्र एजेंसी है, जिसे भारत सरकार द्वारा सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग के लिए प्रमाणन योजना संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है. हॉलमार्किंग प्रमाणन योजना बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) अधिनियम के नियमों और विनियमों के तहत काम कर रही है. ऐसे कई परख और हॉलमार्किंग केंद्र हैं जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है, जहां लाइसेंस प्राप्त जौहरी हॉलमार्किंग करवा सकते हैं.

1 जून से नियमों में होगा बदलाव

वर्तमान में, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की वेबसाइट के अनुसार, 6 शुद्धता श्रेणियों, जिसमें 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट के लिए सोने की हॉलमार्किंग की अनुमति है. इस प्रकार, एक जौहरी को बेचने से पहले अन्य शुद्धता (21KT या 19KT) के सोने के आभूषणों को अनिवार्य रूप से हॉलमार्क नहीं करना पड़ता है. हालांकि, 1 जून से यह नियम बदल जाएगा.

हॉलमार्किंग का मतलब सोने की शुद्धता की गारंटी

1 जून, 2022 से जौहरी केवल हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही बेच सकते हैं, चाहे उनकी शुद्धता कुछ भी हो. इसका मतलब यह होगा कि 1 जून से बाजार में बिकने वाला सोने का आभूषण शुद्धता के फ्रंट पर पूरी तरह से सुरक्षित माना जाएगा. इसका मतलब यह होगा कि सोने के आभूषणों की प्रत्येक वस्तु, चाहे वह किसी भी कैरेट की हो, पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्क होना चाहिए. बीआईएस ने यह घोषणा 4 अप्रैल, 2022 को एक अधिसूचना के माध्यम से की.

हॉलमार्क के मुताबिक मिलेगा शुद्ध सोना

सोने की हॉलमार्किंग ग्राहक के लिए विश्वास कारक को बढ़ाती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि जो सोना वे खरीद रहे हैं वह ठीक वैसी ही शुद्धता है जैसा कि हॉलमार्क में बताया गया है.

16 जून 2021 को किया गया था अनिवार्य

सरकार ने 16 जून, 2021 से गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया था; यह 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट के कार्टेज वाले आइटम के लिए किया गया था. बाद में इसे छह कैरेट सोने के आभूषणों/कलाकृतियों तक बढ़ा दिया गया – यानी, 14,18,20,22, 23 और 24, के लिए 4 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो गया है.

सरकार ने सोने के गहनों की शुद्धता के संकेतों को भी संशोधित किया है. 1 जुलाई, 2021 से हॉलमार्क वाले सोने के गहनों में निम्नलिखित तीन संकेत होंगे.

  • बीआईएस लोगो
  • शुद्धता / सुंदरता ग्रेड
  • छह अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड, जिसे HUID के रूप में भी जाना जाता है

इससे पहले हॉलमार्किंग के चार लक्षण थे

  • बीआईएस लोगो
  • शुद्धता/सुंदरता ग्रेड
  • परख केंद्र का पहचान चिह्न
  • जौहरी की पहचान संख्या

हॉलमार्किंग के बदले में देना होगा 35 रुपये चार्ज

जौहरी आपसे हॉलमार्किंग शुल्क के रूप में खरीदे जाने वाले प्रत्येक सोने के आइटम के लिए अतिरिक्त रूप से 35 रुपये चार्ज करेगा.

सोने के कुछ गहनों की हॉलमार्किंग पर रहेगी छूट

गौरतलब है कि 1 जून, 2022 से प्रभावी, कुछ छूट प्राप्त वस्तुओं को छोड़कर सभी सोने के आभूषणों और कलाकृतियों पर हॉलमार्क होना अनिवार्य है. इनमें दो ग्राम से कम वजन वाली कोई भी सोने की वस्तु, सोने के धागे की कोई भी वस्तु, विशेष श्रेणी के आभूषण – कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ, स्वर्ण बुलियन आदि पर हॉलमार्किंग की छूट दी जाएगी.

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