इनकम टैक्स रिफंड: नए इनकम टैक्स पोर्टल पर रिफंड की स्थिति कैसे जानें?

इनकम टैक्स रिफंड: जब कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी से अत्यधिक टीडीएस काटता है, तो करदाता आयकर वापसी का दावा कर सकता है. यहां पर इस बात की जानकारी दी गई है कि नए इनकम टैक्स पोर्टल पर रिफंड की स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं?

Published: April 12, 2022, 1:56 PM IST

Income Tax Refund: जब कोई करदाता किसी विशेष वर्ष के लिए अपने वास्तविक आयकर बोझ की तुलना में आयकर का अधिक भुगतान करता है, तो आयकर विभाग द्वारा उचित मूल्यांकन के बाद करदाता को अतिरिक्त धन की प्रतिपूर्ति की जाती है, जो पैसा वापस किया जाता है उसे आयकर रिफंड के तौर पर जाना जाता है.

जब कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी से अत्यधिक टीडीएस काटता है, तो करदाता आयकर वापसी का दावा कर सकता है या बैंक एफडी या बॉन्ड से किसी व्यक्ति की ब्याज आय पर अतिरिक्त टीडीएस काट लिया जाता है, या अन्य चीजों के साथ अतिरिक्त अग्रिम कर का भुगतान किया जाता है.

ITR फॉर्म का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए किया जा सकता है. I-T विभाग ITR को रिफंड के लिए तभी प्रोसेस करेगा जब इसे किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से ITR V की हस्ताक्षरित कॉपी डिलीवर करके मान्य किया गया हो.

इसके अलावा, रिफंड आईटी विभाग की समीक्षा और सत्यापन के अधीन है. यदि धनवापसी के दावे के वैध और वैध होने की पुष्टि की जाती है, तो ही व्यक्ति को प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है.

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से रिफंड की स्थिति की जांच की जा सकती है.

जानिए- क्या है तरीका?

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने के लिए यहां क्लिक करें
  2. अपने खाते में लॉग इन करने के लिए अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें
  3. इसके बाद ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें
  4. ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘रिटर्न/फॉर्म देखें’ चुनें
  5. ‘एक विकल्प चुनें’ ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘आयकर रिटर्न’ चुनें
  6. फिर प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष दर्ज करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें
  7. अंत में, ड्रॉप-डाउन मेनू से पावती संख्या चुनें
  8. आप एनएसडीएल वेबसाइट के माध्यम से भी स्थिति की जांच कर सकते हैं. यहां बताया गया है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं:
  9. अपने धनवापसी की स्थिति सत्यापित करने के लिए, यहां क्लिक करके एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाएं
  10. एक स्क्रीन दिखाई देगी जहां आपको अपना पैन नंबर, प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष और स्क्रीन पर छवि दर्ज करनी होगी.
  11. फिर ‘सबमिट’ पर क्लिक करें.
  12. उसके बाद, आपको एक स्क्रीन मिलेगी जो आपके धनवापसी की स्थिति बताएगी.
  13. आपके आयकर रिफंड का भुगतान दो तरीकों से किया जा सकता है: रिफंड राशि के सीधे क्रेडिट या चेक द्वारा.

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