आप सैलरीड क्लास से हैं या खुद का कारोबार करते हैं… आपको तय तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई से आगे बढ़ा दी है. अब 15 सितंबर 2025 तक आप ITR फाइल कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो घर बैठकर खुद से भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे.
आइए जानते हैं खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? कौन सा फॉर्म भरना होगा?ऑनलाइन ITR फाइल करने का प्रोसेस क्या है:-
किसे दाखिल करना चाहिए ITR?
अगर चैप्टर VI-A (80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80E, 80G, 80GGA, 80TTA/80TTB) की विभिन्न धाराओं के तहत कटौती से पहले कुल इनकम मूल छूट लिमिट से ज्यादा है, तो आपको अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा. साथ ही भारत के निवासी के रूप में और अगर आप भारत के बाहर किसी संपत्ति के लाभार्थी स्वामी के रूप में स्वामी हैं या ऐसी किसी संपत्ति में आपकी रूचि है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा.
सही ITR फॉर्म चुनें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई ITR फॉर्म निर्धारित किए हैं. आपको अपनी इनकम के सोर्स के आधार पर सावधानी से अपना तय ITR फॉर्म चुनना होगा. वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे रिजेक्ट कर देगा. आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाएगा
तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट
जब कभी भी आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठें, तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखें. ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट, टैक्स-सेविंग इंवेस्टमेंट सर्टिफिकेट चाहिए.
ITR फाइल करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स
आखिरी तारीख का न करें इंतजार
ज्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं. ऐसे में किसी तरह की गलती होने पर आपको उसे सुधारने का समय नहीं मिल पाता है. इसलिए आप किसी भी गलती से बचना चाहते हैं, तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें.
टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करें
कई लोगों को लगता है कि टैक्स रिटर्न भरने के बाद उनका काम खत्म हो गया है, लेकिन आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई भी करना होता है. आप अपने इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल से अपने टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई कर सकते हैं.
कितने का जुर्माना?
ITR की डेडलाइन से चूकने पर आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. देर करने से कुछ टैक्स बेनिफिट से भी हाथ धोना पड़ सकता है. इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करें.
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