
Anjali Karmakar
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास कॉम में मास्टर्स डिग्री. 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव. पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल न्यूज, बिजनेस और स्पोर्ट्स में खास दिलचस्पी. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ... और पढ़ें
Voter ID कार्ड एक सरकारी डॉक्यूमेंट है. इसे भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की ओर से जारी किया जाता है. भारत में मतदान देने की उम्र 18 साल तय की गई है. इस आईडी से आपको नागरिकता के प्रमाण के साथ-साथ संसदीय राजनीति में मतदान का अधिकार मिलता है.
जो भारत का नागरिक हो. जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो. और जिसके पास एड्रेस प्रूफ हो, उनका वोटर आईडी बन सकता है. वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता. ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरा प्रोसेस बिल्कुल फ्री है.
कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है?
वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी पहचान साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट-सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप बिजली का बिल, पानी का बिल या बैंक अकाउंट का पासबुक दिखा सकते हैं.
वोटर कार्ड में गलत जानकारी है, तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है?
अगर वोटर लिस्ट में नाम, पता या लिंग से जुड़ी कोई गलतियां हैं, तो उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से सही कराया जा सकता है. ऑनलाइन सही कराने के लिए मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं. इसके बाद फॉर्म-8 में सभी जानकारी भरने के बाद उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दें. अगर ऑफलाइन बदलाव करवाना है, तो BLO के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म-8 भरकर अप्लाई करें.
वोटर आईडी में कैसे बदलें एड्रेस?
अगर आपने घर चेंज किया है तो अपने सभी डॉक्यूमेंट में एड्रेस बदलने के साथ ही वोटर आईडी कार्ड का भी ध्यान रखें. इसमें भी एड्रेस बदलना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. Voter ID Card में कोई भी बदलाव करने के लिए आपको सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in ओपन करना है. अगर पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा.फिर फॉर्म-8 में सभी जानकारी भरने के बाद उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दें. अगर ऑफलाइन बदलाव करवाना है, तो BLO के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म-8 भरकर आवेदन करें.
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