वोटर आईडी में कैसे अपडेट करेंगे नया ए़ड्रेस? क्या है प्रोसेस और कितनी लगेगी फीस

अगर वोटर आईडी में आपका नाम, लिंग और पता गलत हो गया है, तो वोट डालने में दिक्कत आती है.आइए जानते हैं कि वोटर आईडी में गलत नाम या पते को घर बैठे वोटर कैसे करेक्शन करवा सकते हैं? इसके लिए कितना चार्ज लगेगा? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी:-

Published date india.com Published: November 28, 2025 6:36 PM IST
वोटर आईडी में कैसे अपडेट करेंगे नया ए़ड्रेस? क्या है प्रोसेस और कितनी लगेगी फीस
वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता. ये मुफ्त में बनता है.

Voter ID कार्ड एक सरकारी डॉक्यूमेंट है. इसे भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की ओर से जारी किया जाता है. भारत में मतदान देने की उम्र 18 साल तय की गई है. इस आईडी से आपको नागरिकता के प्रमाण के साथ-साथ संसदीय राजनीति में मतदान का अधिकार मिलता है.

जो भारत का नागरिक हो. जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो. और जिसके पास एड्रेस प्रूफ हो, उनका वोटर आईडी बन सकता है. वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता. ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरा प्रोसेस बिल्कुल फ्री है.

कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है?
वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी पहचान साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट-सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप बिजली का बिल, पानी का बिल या बैंक अकाउंट का पासबुक दिखा सकते हैं.

वोटर कार्ड में गलत जानकारी है, तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है?
अगर वोटर लिस्ट में नाम, पता या लिंग से जुड़ी कोई गलतियां हैं, तो उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से सही कराया जा सकता है. ऑनलाइन सही कराने के लिए मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं. इसके बाद फॉर्म-8 में सभी जानकारी भरने के बाद उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दें. अगर ऑफलाइन बदलाव करवाना है, तो BLO के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म-8 भरकर अप्लाई करें.

वोटर आईडी में कैसे बदलें एड्रेस?
अगर आपने घर चेंज किया है तो अपने सभी डॉक्यूमेंट में एड्रेस बदलने के साथ ही वोटर आईडी कार्ड का भी ध्यान रखें. इसमें भी एड्रेस बदलना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. Voter ID Card में कोई भी बदलाव करने के लिए आपको सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in ओपन करना है. अगर पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा.फिर फॉर्म-8 में सभी जानकारी भरने के बाद उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दें. अगर ऑफलाइन बदलाव करवाना है, तो BLO के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म-8 भरकर आवेदन करें.

एक विधानसभा से दूसरे में ट्रांसफर करने का प्रोसेस

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source
  • नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (https://voters.eci.gov.in/) पर विजिट करें.
  • किसी दूसरे चुनाव क्षेत्र में नाम ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो फॉर्म 8 में जाएं.
  • इसके बाद “Apply online for new voter registration/due to relocation from AC” ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अगर एक ही चुनाव क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए हैं, तो फॉर्म- 8A पर क्लिक करें. यहां नाम, पता, जन्मतिथि, मौजूदा और स्थायी पते की जानकारी देनी होती है.
  • संबंधित डॉक्यूमेंट्स और माइग्रेशन डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • कुछ दिनों में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नया वोटर कार्ड जारी करता है.
  • इसे आप संबंधित चुनाव अधिकारी या नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.