अगर आपको अभी तक नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड, तो यहां जानें क्या हो सकती हैं गलतियां और कैसे चेक करें रिफंड की स्थिति

ITR Refund Status Check: अगर किसी टैक्सपेयर को ITR फाइल करने के बाद उसको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि फाइलिंग में कुछ गड़बड़ी है या आपने कुछ डीटेल्स गलत दिए हैं.

Written by: Manoj Yadav Edited by: Manoj Yadav
Published: August 15, 2023, 3:31 PM IST

ITR Refund Status Check: टैक्सपेयर्स (Tax Payers) के ITR फाइल (ITR Filing) करने के बाद जब उनके अकाउंट में कटौती का पैसा वापस आता है तो बड़ी राहत महसूस होती है. टैक्सपेयर्स (Tax Payers) को जो रिफंड मिलता है. यह उनका ही पैसा होता है, जो इंप्लॉयर सैलरी के वक्त काट करके इनकम टैक्स (Income Tax) बताकर इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट में जमा कर देते हैं. अगर किसी टैक्सपेयर को इनकम टैक्स (Income Tax) रिफंड नहीं मिला है, तो इसका मतलब है कि ITR फाइल करते समय कुछ गलती हुई है.

आइए, यहां पर समझते हैं कि टैक्सपेयर (Tax Payer) को रिफंड (Refund) मिलने में देरी क्यों होती है और टैक्स रिफंड (Tax Refund) की स्थिति को किस तरह से चेक कर सकते हैं?

सामान्य गलतियां जो आपके इनकम टैक्स (Income Tax) रिफंड में देरी कर सकती हैं:

गलत बैंक अकाउंट डीटेल्स (Wrong Bank Account Details)

सबसे आम गलतियों में से एक आपके टैक्स रिटर्न (Tax Return) पर गलत बैंक अकाउंट की जानकारी प्रदान करना है. यह सुनिश्चित करें कि आप रिफंड प्रॉसेस (Refund Process) में देरी को रोकने के लिए अकाउंट नंबर और IFSC कोड की दोबारा जांच कर लें.

PAN और आधार में मिसमैच

यह महत्वपूर्ण है कि आपका स्थायी खाता संख्या (PAN) और आधार डीटेल (Aadhaar Details) सही तरीके से मैच खाते हों. किसी भी मिसमैच की स्थिति में आपके रिफंड में देरी या अस्वीकृति हो सकती है.

ITR फाइल करने में गलतियां

आपके टैक्स रिटर्न (Tax Return) में गलतियां, जैसे गलत इनकम डीटेल्स, कटौती, या टैक्स कैलकुलेशन, प्रॉसेसिंग में देरी का कारण बन सकती हैं. अपने रिटर्न को सबमिट करने से पहले सटीकता के लिए हमेशा उसका रीव्यू करें.

ITR का वेरीफिकेशन न होना

ITR फाइल करने के बाद अपने इनकम टैक्स (Income Tax) रिटर्न को वेरीफाई करने में विफल रहने से आपके रिफंड की प्रॉसेसिंग नहीं हो सकती है. यह सुनिश्चित करें कि आप वेरीफिकेशन प्रॉसेस निर्धारित समय के भीतर पूरी कर लें.

आउटस्टैंडिंग ड्यूज

यदि आपका इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग में कोई बकाया या जुर्माना है, तो इन इश्यूज का समाधान होने तक आपका रिफंड रोका जा सकता है.

ITR स्टेटस को कैसे चेक करें

इनकम टैक्स (Income Tax) रिफंड की स्थिति को ट्रैक करने के लिए, इन स्टेप्स का पालन करें:

  • इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाएं.
  • अपने अकाउंट में लॉग इन करें
  • अपने पैन को अपने यूजर आईडी के रूप में, अपने पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ इस्तेमाल करके लॉग इन करें.
  • ‘मेरा अकाउंट पर जाएं
  • लॉग इन करने के बाद, ‘माई अकाउंट’ टैब पर जाएं.
  • ‘रिफंड/डिमांड स्थिति’ चुनें
  • ‘माई अकाउंट’ के अंतर्गत, ‘रिफंड/डिमांड स्थिति’ ऑप्शन चुनें.

रिफंड स्थिति देखें

आप अपने रिफंड की स्थिति देख पाएंगे. यह निम्न में से एक हो सकता है:

  • रिफंड भेजा गया
  • अवैतनिक वापसी
  • कोई डिमांड नहीं, कोई रिफंड नहीं
  • रिफंड समाप्त हो गया
  • रिफंड कैंसिल्ड

किसी भी समस्या का समाधान करें

यदि स्थिति किसी समस्या का संकेत देती है, तो उन्हें हल करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें. इसमें बैंक डीटेल्स अपडेट करना, गलतियों को सुधारना या किसी नोटिस का जवाब देना शामिल हो सकता है.

गौरतलब है कि इनकम टैक्स (Income Tax) रिफंड प्राप्त करने में देरी निराशाजनक हो सकती है, लेकिन इसकी वजह अक्सर टाली जा सकने वाली गलतियां होती हैं. सटीक जानकारी प्रदान करने और अपने रिटर्न को वेरीफाई करने के बारे में सतर्क रहकर, आप रिफंड से संबंधित समस्याओं का सामना करने की संभावनाओं को कम कर सकते हैं.

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