गोल्ड में करते हैं इन्वेस्ट, तो जान लें कितना देना पड़ता है टैक्स और क्या हैं इसके कायदे-कानून?

सोने की कीमत बाजार में लगातार बढ़ती जा रही है. देश में बहुत से लोग सोने में निवेश करते है जिनको उस पर टैक्स भी देना पड़ता है.

Published date india.com Updated: May 8, 2024 12:53 PM IST
गोल्ड में करते हैं इन्वेस्ट, तो जान लें कितना देना पड़ता है टैक्स और क्या हैं इसके कायदे-कानून?

इन दिनों सोने का भाव बाजार में आसमान चढ़कर बोल रहा है. देश के अलग-अलग शहरों में सोने दाम बढ़ गये हैं. बात करें दिल्ली की तो इस समय दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का दाम 70,000 प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, जिन लोगों ने गोल्ड में निवेश कर रखा है उनके चेहरे की खुशियां बढ़ गयी हैं और जो लोग सोना अभी खरीदने की सोच रहे थे उनको दाम बढ़ने से निराशा हाथ लगी है.

गोल्ड में निवेश के तरीके?

गोल्ड में निवेश करने वाले लोग कई तरीके से निवेश करते हैं, जिसमें कुछ लोग फिजिकल गोल्ड में निवेश करते हैं, तो कुछ लोग गोल्ड बांड में निवेश करते है. फिजिकल निवेश की बात करें तो, लोग अपने घरों में ज्वैलरी खरीद के रखते हैं और सोने के सिक्के और ज्वैलरी को लॉकर में रखते हैं और जब दाम बढ़ता है तब बेच देते हैं. गोल्ड बांड की बात करें तो इसमें आप को वर्चुअल गोल्ड खरीदना पड़ता है. कुछ लोग गोल्ड मुचुअल फंड में निवेश करते हैं.

मुनाफे पर देना पड़ता है टैक्स

अगर आप सोच रहें है कि आपके सोने पर टैक्स क्यों लिया जा रहा तो आइये यहां पर एक उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए आप के पास 3 लाख का सोना है और 5 साल बाद इसकी कीमत 6 लाख हो जाती है. आप 3 लाख का मुनाफा होगा तो आपको मुनाफे पर टैक्स देना होगा. जिसका मतलब यह है कि केवल मुनाफे पर ही टैक्स देना होगा.

बेचने पर कितना लगता है टैक्स?

अगर आप सोना बेचना चाहते हैं तो इस पर आपको टैक्स देना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ नोटिस जारी किया जायेगा. अगर आप सोना खरीदने के तीन साल के अंदर बेचते हैं ये शार्ट टर्म कैपिटल में आयेगा, जिसमें आपको टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा. लेकिन अगर आप तीन साल के बाद अपना सोना बेचते हैं तो आपको 20.8 प्रतिशत की दर से टैक्स चुकाना होता है. इसी तरह गोल्ड मुचुअल फंड में होता है. वहीं, गोल्ड बान्ड 8 साल के लिए होता है. अगर आप 8 साल के बाद ये गोल्ड बांड बेचते हैं तो आप को कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा. अगर आप पहले बेच देते हैं तो आपको टैक्स चुकाना पडे़गा.

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