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Income Tax Exemption: आयकर में छूट पाने के लिए बचे हैं महज 10 दिन, करें ये काम हो जाएंगे दावा करने के हकदार
Income Tax Exemption: आयकर में छूट पाने के लिए बचे हैं महज 10 दिन बचे हैं. नई कर व्यवस्था में कुछ लाभों का मानक कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है.
Income Tax Exemption: वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए अब महज 10 दिन शेष रह गए हैं. ऐसे में अगर कोई वेतनभोगी है तो उसके लिए सबसे पहला सवाल यह उठता है कि टैक्स छूट का फायदा कैसे उठाया जाए. नई कर व्यवस्था में कुछ लाभों का मानक कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है.
1961 का आयकर अधिनियम, धारा 16 (ia), प्रत्येक वेतनभोगी करदाता को अधिकतम 50,000 रुपये तक की कटौती की अनुमति देता है. साथ ही पेंशन आय प्राप्त करने वाले करदाताओं को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, लेकिन सवाल यह है कि इसका दावा कैसे किया जा सकता है.
कितनी कटौती मिलेगी
कर कटौती के रूप में पुरानी कर व्यवस्था को चुनने वाले करदाताओं को मानक कटौती का विकल्प मिलता है. वहीं, बजट 2023 में वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयकर अधिनियम की धारा 115बीएसी के तहत प्रस्तावित नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए मानक कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है.
पेंशन पर छूट
वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों को आय के स्रोत के रूप में पेंशन दी जाती है और इस पर कुछ कर चुकाना पड़ता है. ऐसे में 80 साल से कम उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट की सीमा 3 लाख रुपये है. वहीं अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, मूल छूट की सीमा 5 लाख रुपये प्रति वर्ष है. इस तरह इस सीमा तक रिटर्न फाइल करने पर कोई टैक्स नहीं देना होता है.
आईटी अधिनियम की धारा 16 के तहत, पेंशनभोगी प्रति वर्ष 50,000 रुपये या पेंशन की राशि, जो भी कम हो, की कटौती का दावा करने के हकदार हैं.
बता दें, मानक कटौती की गणना विभिन्न कारकों जैसे मूल वेतन, अनुलाभ, गठबंधन, किराया भत्ता और अन्य गैर-कर योग्य और कर योग्य शुल्कों के आधार पर की जाती है. साथ ही एनपीएस, पीएफ, एफडी जैसे बीमा विकल्पों के जरिए भी टैक्स बचत की जा सकती है.
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