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INCOME TAX NEW RULES: इनकम टैक्स के नियमों में 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, यहां-जानिए

INCOME TAX NEW RULES: 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट सत्र 2022 के दौरान घोषणा की कि क्रिप्टो मुद्रा जैसी डिजिटल संपत्ति से होने वाले किसी भी लाभ पर फ्लैट 30 प्रतिशत का कर लगाया जाएगा.

Updated: March 31, 2022 9:16 AM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Manoj Yadav

INCOME TAX NEW RULES: इनकम टैक्स के नियमों में 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, यहां-जानिए

INCOME TAX NEW RULES: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) आयकर (25वां संशोधन) नियम 2021 के तहत 1 अप्रैल से आयकर के नियमों में कई बड़े बदलाव पेश करने जा रहा है. जिसमें 1 अप्रैल से क्रिप्टो कराधान शुरू किया जाएगा. अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने में कुछ बदलाव होगा. ईपीएफ ब्याज पर नए कर नियम और कोविड -19 उपचार पर कर राहत को भी शामिल किया जाएगा.

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ईपीएफ खाता

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते पर 2.5 लाख रुपये तक के कर-मुक्त योगदान की सीमा शामिल है.

आईटीआर में परिवर्तन

इनकम टैक्स रिटर्न में एक और बड़ा बदलाव किया जा रहा है. करदाताओं के पास प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से दो वर्षों के भीतर आयकर रिटर्न में की गई त्रुटियों या गलतियों के लिए अद्पडेटेड रिटर्न दाखिल करने की छूट होगी.

पहले, कर रिटर्न को संशोधित करने के लिए, रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से सिर्फ 5 महीने की विंडो मिल सकती थी. हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अतिरिक्त नुकसान या कर देयता में कमी की रिपोर्ट करने के लिए एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने में सक्षम नहीं होगा.

यह प्रावधान विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए पेश किया गया है जो छूट गए या अघोषित आय या किसी अन्य त्रुटि की वजह से हो गया है, जिससे मूल कर रिटर्न में कम कर दाखिल किया गया है.

म्यूचुअल फंड्स

म्यूचुअल फंड या घरेलू फर्मों से अर्जित लाभांश को अब से टैक्स ब्रैकेट के तहत रखा जाएगा. उच्च टैक्स ब्रैकेट वाले निवेशकों पर टैक्स का अधिक बोझ लगाया जाएगा, जबकि कम टैक्स ब्रैकेट वाले लोगों पर कम बोझ डाला जाएगा.

कोविड का उपचार

संशोधन में राज्य सरकार के कर्मचारियों, कोविड प्रभावित परिवारों और विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान भी शामिल हैं.

कोविड प्रभावित परिवारों को भी कर छूट के विशेष प्रावधान उपलब्ध होंगे. मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त 10 लाख रुपये तक की राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, यदि उन्होंने मृत्यु के 12 महीने के भीतर राशि प्राप्त की है.

अंत में, यदि ऐसे व्यक्तियों के अभिभावक उनके लिए बीमा योजना खरीदते हैं, तो वे कुछ परिस्थितियों में कर छूट का दावा भी कर सकते हैं.

सरकारी सेवा कर्मचारी

राज्य सरकार के कर्मचारी भी धारा 80CCD(2) के तहत नियोक्ता द्वारा अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत तक एनपीएस योगदान के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं.

क्रिप्टो टैक्स

अंत में, क्रिप्टो मुद्रा सहित डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान ने निवेशकों की अधिकतम आलोचना को पकड़ लिया है. वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट सत्र 2022 के दौरान घोषणा की कि क्रिप्टो मुद्रा जैसी डिजिटल संपत्ति से होने वाले किसी भी लाभ पर फ्लैट 30 प्रतिशत का कर लगाया जाएगा.

जबकि निवेशकों से इस तरह से शुल्क लिया जाएगा, वहीं डिजिटल संपत्ति के प्राप्तकर्ताओं पर एक कराधान भी लगाया जाता है. उपहार के रूप में डिजिटल संपत्ति प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता को कुछ शर्तों के तहत 1% टीडीएस और उपहार कर का भुगतान करना पड़ सकता है.

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