
आयकरदाता को बड़े लेन-देन नगद में करने पर मिल सकता है IT से नोटिस, जानें- क्रेडिट कार्ड से साल भर में क्या है खर्च करने की सीमा?
Cash Transaction Notice: आयकरदाता को बड़े लेन-देन नगद में करने पर IT से नोटिस मिल सकता है. वहीं, क्रेडिट कार्ड से साल भर में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करने पर आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है.

Cash Transaction Notice: अगर आप टैक्सपेयर (Income Tax Payer) हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. आपकी एक गलती आपको टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) का नोटिस दिला सकती है. दरअसल, सरकार आपके सभी वित्तीय लेन-देन पर नजर रखती है. अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन (Cash Transaction) करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिल सकता है.
Also Read:
दरअसल, अगर कोई बड़ा कैश ट्रांजैक्शन करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी बैंकों, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को देनी होती है. ऐसे में अगर आप भी डिजिटल से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं.
संपत्ति की खरीदारी
यदि आप 30 लाख या इससे अधिक की संपत्ति नकद में खरीदते या बेचते हैं तो इसकी सूचना आपको आयकर विभाग को दी जाएगी. ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इस बारे में पूछताछ कर सकता है. आपसे आपकी नकदी के स्रोत के बारे में भी पूछा जा सकता है.
क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान
अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में भी जमा करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक नकद में जमा करते हैं, तो आयकर विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है. यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का नकद भुगतान करते हैं, तो आपको उसका स्रोत भी बताना होगा.
शेयर और म्यूचुअल फंड खरीदना
यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में बड़ी मात्रा में नकद लेनदेन करते हैं तो सतर्क रहें. यदि आप एक वित्तीय वर्ष में इनमें 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश करते हैं, तो आपको आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है.
FD में नकद जमा करें
अगर आप एक साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इन पैसों के सोर्स के बारे में जानकारी मांग सकता है. आप FD में पैसा डिजिटल रूप से ही जमा करते हैं, जिससे आयकर विभाग के पास आपके लेन-देन का रिकॉर्ड होगा और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
बैंक खाते में नकद जमा न करें
जिस तरह से आप एक साल में 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा कैश में फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करते हैं, तो आप पर सवाल उठ सकते हैं. इसके अलावा अगर आपने किसी बैंक या सहकारी बैंक में एक साल में 10 लाख या इससे अधिक की राशि नकद में जमा की तो आप आयकर विभाग के रडार पर आ जाएंगे. ऐसे में अगर आप कोई राशि जमा करना चाहते हैं तो उसे ऑनलाइन करें ताकि विभाग को आपके लेन-देन के बारे में पता चले.
बिजनेस की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें व्यापार की और अन्य ताजा-तरीन खबरें