By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
- Hindi
- Business Hindi
- Income Tax Refund Cbdt Issued Refund To 1 59 Crore Taxpayers Know How To Check Status
Income Tax Refund: CBDT ने 1.59 करोड़ करदाताओं को जारी किया रिफंड, जानें- कैसे चेक करें आपको मिला या नहीं
Income Tax Refund: CBDT ने 1.59 करोड़ करदाताओं को रिफंड जारी किया है. इसके बारे में आईटी विभाग ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है. यहां पर आपको यह जानकारी दी जा रही है कि अगर आपके खाते में रिफंड नहीं आया है तो किस तरह से स्टेटस चेक करके पता लगा सकते हैं.
Income Tax Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने गुरुवार को एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि आयकरदाताओं को अभी तक 1.54 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है. CBDT के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 10 जनवरी 2022 तक 1.59 करोड़ टैक्सपेयर्स को भुगतान किया जा चुका है. आईटी विभाग ने बताया कि 1.56 करोड़ मामलों में 53,689 करोड़ रुपये का जमा आयकर लौटाया गया है, जबकि 2.21,976 मामलों में 1,00,612 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट कर वापस किया गया है.
CBDT issues refunds of over Rs. 1,54,302 crore to more than 1.59 crore taxpayers from 1st Apr,2021 to 10th January,2022. Income tax refunds of Rs. 53,689 crore have been issued in 1,56,57,444cases &corporate tax refunds of Rs. 1,00,612 crore have been issued in 2,21,976cases(1/2)
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 13, 2022
अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है तो आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिये अपने रिफंड की स्टेटस चेक कर सकते हैं. आप यह काम अपने पैन और लॉगिन आईडी औैर पासवर्ड के जरिये आसानी से कर सकते हैं.
जानें- रिफंड न मिलने की क्या हो सकती है वजह
रिफंड नहीं मिलने पर सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपने आयकर खाते में लॉगिन करें. इसके बाद माय अकाउंट्स और उसके बाद रिफंड और फिर डिमांड स्टेटस पर क्लिक करें. इसके बाद वह निर्धारण वर्ष भरें जिसका आपको रिफंड पता करना है. ऐसा करते ही रिफंड से जुड़ी जानकारी सामने आ जाएगी. इसमें रिफंड नहीं भेजने की जानकारी मिल जाएगी.
सावधानी से भरें बैंक खाता संख्या
रिफंड दाखिल करते समय आपसे आपकी बैंक खाता मांगा जाता है. ताकि रिफंड सीधे उसी खाते में ट्रांसफर किया जा सके. वैसे आजकल बैंक खाता और आपका रिटर्न पहले से जुड़ा होता है. अगर आपके पास पहले से जुड़ा खाता नहीं है तो सबसे पहले उसे सत्यापित करना होगा. इसके बाद ई-वेरिफिकेशन के लिए विकल्प दिखेंगे. ई-वेरिफिकेशन के उचित मोड को चुनें. अनुरोध को जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी)/आधार ओटीपी को जेनरेट और उसे भरें. रिफंड री-इश्यू रीक्वेस्ट सबमिट करने के बाद एक मैसेज आएगा जिसका मतलब है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है. आपको जल्द रिफंड जारी किया जाएगा.
Also Read:
-
1 अप्रैल से लागू हो रहा न्यू इनकम टैक्स एक्ट, असेसमेंट ईयर से रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन तक... टैक्सपेयर्स के लिए बदल जाएंगी ये 9 बातें
-
1 अप्रैल से लागू हो रहा न्यू इनकम टैक्स एक्ट, असेसमेंट ईयर से रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन तक... टैक्सपेयर्स के लिए बदल जाएंगी ये 9 बातें
-
भारत का इकलौता राज्य, जहां करोड़ों में क्यों न हो कमाई, नहीं देना पड़ता 1 रुपये का भी टैक्स
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें