Income Tax Refund Status If You Had Filed Itr In July Itself And Havent Got Refund Yet Then Know Where Can Be The Mistake
Income Tax Refund Status : अगर आपने जुलाई में भरा था ITR, अभी तक नहीं मिला रिफंड, तो जानें कहां हो सकती है गलती?
Income Tax Refund Status : अगर आपने जुलाई में ही ITR भरा था और अभी तक रिफंड आपके खाते में नहीं आया है, तो जरूर उसमें कोई दिक्कत हो सकती है. जिसके बारे में यहां पर स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी दी जा रही है.
Income Tax Refund Status : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी. हालांकि, इसके बाद भी टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल करने का वक्त मिला है, लेकिन उसके लिए उन्हें पेनाल्टी भरनी होगी. इसमें से उच्च वेतन वर्ग वालों के लिए 5,000 रुपये और कम वेतन वर्ग के लोगों के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना है. लेकिन, सवाल यह है कि जिन लोगों ने जुलाई में अपना टैक्स रिटर्न दाखिल किया है और उनका रिफंड अब तक नहीं आया है, तो उसमें कहां पर गलती हो सकती है?
जानें- कैसे चेक करें इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस?
अगर आपको भी इनकम टैक्स रिफंड लेना था तो आप इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.
स्थिति की जांच आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल या एनएसडीएल की वेबसाइट से की जा सकती है.
सबसे पहले आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. यहां लॉगिन करें.
इसके बाद व्यू रिटर्न/फॉर्म्स पर क्लिक करें.
अब इनकम टैक्स रिटर्न चुनें और असेसमेंट ईयर डालें.
अब आपको रिफंड की स्थिति पता चल जाएगी.
धनवापसी की स्थिति के बारे में जानकारी एनएसडीएल की वेबसाइट के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है.
क्यों अटक सकता है इनकम टैक्स रिफंड?
कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पैसा जारी होने के बाद भी रिफंड नहीं मिलता है.
इनकम टैक्स रिफंड अटकने की स्थिति में अक्सर बैंक अकाउंट की डिटेल में गलती हो सकती है.
यदि आपने फॉर्म भरते समय अपने खाते का विवरण गलत दर्ज किया है, तो आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है.
ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अकाउंट की डिटेल्स सही करनी होगी.
उसके बाद आप फिर से इस धनवापसी के लिए पात्र होंगे.
एक बार जब विभाग आपके सत्यापित आईटीआर का आकलन कर लेता है, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 143(1) के तहत नोटिस दिखाएगा कि टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड देगा या नहीं.
अगर नोटिस आपको रिफंड दिखाता है तो यह जारी किया जाएगा. अगर नोटिस जीरो रिफंड दिखाता है तो इसका मतलब है कि आपका रिफंड क्लेम स्वीकार नहीं किया गया है. यह स्थिति तब होती है जब आपकी गणना विभाग की गणना से मेल नहीं खाती.
आपका धनवापसी विभाग द्वारा संसाधित कर दिया गया है, लेकिन गलत बैंक विवरण के कारण आपको यह प्राप्त नहीं हुआ है. आप सही बैंक विवरण प्रदान करने के बाद विभाग से इसे फिर से जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं.
एक बार जब आप अपना आईटीआर दाखिल और सत्यापित कर लेते हैं, तो यह देखने के लिए नियमित रूप से अपने रिटर्न की स्थिति की जांच करें कि क्या आपने रिफंड का दावा किया है.
यह आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग और रिफंड को ट्रैक करने में आपकी मदद करता है. यह यह पता लगाने में भी मदद करता है कि रिटर्न दाखिल करते समय आपने कोई गलती तो नहीं की है.
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