Income Tax Return: आयकर विभाग ने ट्विट कर पूछा, क्या आपने भरा है इनकम टैक्स, अगर नहीं तो अभी भरें; 31 दिसंबर है आखिरी तारीख

आयकर विभाग ने करदाताओं से रिटर्न फाइल करने के लिए कहा है कि जल्द से जल्द आयकर रिटर्न दाखिल करें.

Published: December 23, 2020, 4:51 PM IST

Income Tax Return: आयकर विभाग ने ट्विट कर आयकर जमाकर्ताओं से पूछा है कि क्‍या आपने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है. अगर नहीं तो अभी भरें. इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो जाएगी.

बता दें, इनकम टैक्‍स विभाग (Income Tax Department) ने इस बात की जानकारी दी है कि 21 दिसंबर तक 3.75 करोड़ टैक्‍सपेयर्स पहले ही आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए आईटीआर फाइल कर चुके हैं.

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर लिखा है, ”आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 21 दिसंबर तक 3.75 करोड़ टैक्‍सपेयर्स पहले ही रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. क्या आपने भरा है. अगर नहीं भरा है, तो अभी भरें.”

कुल 2.17 करोड़ टैक्‍सपेयर्स ने आईटीआर-1, 79.82 लाख ने आईटीआर-4, 43.18 लाख ने आईटीआर-3 और 26.56 लाख ने आईटीआर-2 में रिटर्न फाइल किए हैं.

इंडिविजुअल टैक्‍सपेयर्स (Individual Tax Payers)  के लिए वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) में इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त होगी. जबकि जिन खातों के ऑडिट की जरूरत है, उन्‍हें 31 जनवरी, 2021 तक इसे फाइल करने की आवश्यकता है.

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई और बाद में 31 अक्टूबर, 2020 से आगे बढ़ाई गई. वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए बिना विलम्ब शुल्क के टैक्‍स रिटर्न भरने की समयसीमा समाप्त होने पर 5.65 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए.

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