Income Tax Return: आयकर विभाग ने ट्विट कर आयकर जमाकर्ताओं से पूछा है कि क्या आपने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है. अगर नहीं तो अभी भरें. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो जाएगी.
बता दें, इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने इस बात की जानकारी दी है कि 21 दिसंबर तक 3.75 करोड़ टैक्सपेयर्स पहले ही आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए आईटीआर फाइल कर चुके हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर लिखा है, ”आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 21 दिसंबर तक 3.75 करोड़ टैक्सपेयर्स पहले ही रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. क्या आपने भरा है. अगर नहीं भरा है, तो अभी भरें.”
Do you know that 3.75 crore taxpayers have already filed their Income Tax Returns for AY 2020-21 till 21st December, 2020?
Have you filed yours yet?
If not, File NOW!For filing your #ITReturn for AY 2020-21 please visit: https://t.co/EGL31K6szN#ITR#AajHiFileKaro pic.twitter.com/lEfG92J2D7
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 22, 2020
कुल 2.17 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर-1, 79.82 लाख ने आईटीआर-4, 43.18 लाख ने आईटीआर-3 और 26.56 लाख ने आईटीआर-2 में रिटर्न फाइल किए हैं.
इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स (Individual Tax Payers) के लिए वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त होगी. जबकि जिन खातों के ऑडिट की जरूरत है, उन्हें 31 जनवरी, 2021 तक इसे फाइल करने की आवश्यकता है.
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई और बाद में 31 अक्टूबर, 2020 से आगे बढ़ाई गई. वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए बिना विलम्ब शुल्क के टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा समाप्त होने पर 5.65 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए.
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