
Income Tax Saver Insurance Policy: इस खास पॉलिसी पर 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट, चेक करें डिटेल्स
Income Tax Saver Insurance Policy: अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपके लिए बेहतर मौका है. अभी आप बेहतर टैक्ल प्लानिंग कर सकते हैं. यहां पर टैक्स कटौती (Tax Deduction) के बारे में चर्चा करेंगे जिनका लाभ आप अपने निवेश (Investment), लाभ (Benefit) और अन्य प्रकार के भुगतानों (Payments) पर उठा सकते हैं.

Income Tax Saver Insurance Policy: यदि आप वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल (Income Tax Return) नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए कुछ अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है. इसका मतलब है कि अब आप कम समय में बेहतर टैक्स योजना (Better Tax Planning) बना सकते हैं
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यहां पर टैक्स कटौती (Tax Deduction) के बारे में चर्चा करेंगे जिनका लाभ आप अपने निवेश (Investment), लाभ (Benefit) और अन्य प्रकार के भुगतानों (Payments) पर उठा सकते हैं. यह टैक्स छूट नई कर प्रणाली (New Tax System) के तहत लागू नहीं है.
व्यक्ति और एचयूएफ (HUF) अन्य उपकरणों के साथ जीवन बीमा योजनाओं के प्रीमियम भुगतान (Premium Payment) पर कुल 1.5 लाख रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं. इस लाभ का दावा करने के लिए, आपको किसी भारतीय बीमा फर्म से बीमा योजना खरीदने की आवश्यकता नहीं है. यदि कोई एनआरआई या विदेशी नागरिक भारत में कर देयता अर्जित करता है, तो वह आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत देश से बाहर खरीदी गई पॉलिसी पर इस छूट का दावा कर सकता है. जीवन बीमा के प्रीमियम को टैक्स से बाहर रखा जाएगा.
इस पॉलिसी पर मिलती है छूट
कोई भी करदाता अपने लिए, अपने पति या पत्नी या अपने बच्चों के लिए जीवन बीमा पॉलिसी की लागत के लिए छूट ले सकता है. यह दावा साधारण बीमा उत्पादों जैसे टर्म इंश्योरेंस और केवल बीमा-निवेश उत्पादों जैसे यूलिप दोनों के लिए किया जा सकता है. 1 अप्रैल 2012 से पहले प्राप्त पॉलिसियों पर 20% तक की छूट उपलब्ध है. 1 अप्रैल 2012 के बाद जारी किया गया कोई भी बीमा, जिसका भुगतान कुल प्रीमियम का 10% या उससे कम है, छूट के लिए पात्र है. वहीं, चुनौती वाले लोगों के लिए यह रेंज 15% है.
आवश्यक नियम और शर्तें
- एक जीवन बीमा पॉलिसी पर कर कटौती की पेशकश की जाती है जो कम से कम 2 वर्षों से लागू है.
- पिछले वर्ष की कटौती को उलट दिया जाता है, और राशि को उस वर्ष की आय में बहाल कर दिया जाता है जिसमें बीमा समाप्त हो गया था.
- यहां तक कि अगर आप वार्षिकी योजना की लागत को बनाए रखते हैं, तब भी आप धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं.
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