INCOME TAX SAVING SCHEME: SBI की सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम के साथ बचायें टैक्स, जानें- क्या है तरीका?

INCOME TAX SAVING SCHEME: SBI आयकर बचत योजना लेकर आई है जिसमें पांच साल की लॉक इन अवधि के दौरान ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है. जमाकर्ता की मृत्यु के मामले को छोड़कर, जमा की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति से पहले जमा का नकदीकरण नहीं किया जा सकता है.

Updated: March 21, 2022, 8:52 AM IST

INCOME TAX SAVING SCHEME: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एक आयकर बचत योजना पेश कर रहा है. SBI के ग्राहक आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ट्वीट किया, “एक स्मार्ट कदम उठाएं और एसबीआई टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट के साथ अधिक बचत करें. आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत एसबीआई टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट के साथ बड़ी बचत करें.”

आयकर बचत योजना

  1. एसबीआई ग्राहकों को एक सावधि जमा (TD) खाता या एक विशेष सावधि जमा (STD) खाता खोलना होगा.
  2. जमा की न्यूनतम अवधि पांच वर्ष और जमा की अधिकतम अवधि 10 वर्ष है.
  3. न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये है और उसके बाद 100 रुपये के गुणकों में.
  4. एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख रुपये है.
  5. स्रोत पर कर कटौती (TDS) प्रचलित दर पर लागू है.
  6. एसबीआई के अनुसार आयकर नियमों के अनुसार कर कटौती से छूट पाने के लिए जमाकर्ता द्वारा फॉर्म 15जी/15एच जमा किया जा सकता है.
  7. पांच साल की लॉक इन अवधि के दौरान ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है.
  8. जमाकर्ता की मृत्यु के मामले को छोड़कर, जमा की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति से पहले जमा का नकदीकरण नहीं किया जा सकता है.
  9. यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी परिपक्वता से पहले या बाद में किसी भी समय जमा को वापस ले सकते हैं.
  10. यदि संयुक्त खाते में पहले खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरा धारक जमा राशि को उसकी परिपक्वता से पहले निकालने का हकदार होता है.

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