
Anjali Karmakar
अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें
पिछले कुछ दिनों से दुनिया के कई देशों समेत भारत की एयरलाइंस कंपनियों को फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है. खासकर इंडिगो की उड़ानों का बुरा हाल है. बीते 4 दिनों में इस एयरलाइन की 1300 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ी हैं. ऐसे में यात्रियों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में तो यात्रियों को 10 से 12 घंटे और कुछ फ्लाइट पैसेंजरों को तो 24 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा.
इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर किसी आपकी फ्लाइट लेट है,तो एयरलाइन की तरफ से आपको कौन-कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए.एविएशन रेगुलेटर DGCA ने साल 2019 में इसे लेकर नियम बनाए थे. इनका हर एयरलाइन को पालन करना होता है.
चेक-इन के बाद फ्लाइट लेट हुई तो?
अगर यात्री अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए तय समय के भीतर एयरपोर्ट पर चेक-इन कर चुका है और उसके बाद पता चलता है कि उसकी फ्लाइट लेट है, ऐसी स्थिति में कंपनी यात्री को मुआवजा देने के लिए बाध्य है.ऐसी स्थिति में एयरलाइंस कंपनी को यात्रियों के लिए मुफ्त में खाना और रेफ्रेशमेंट का इंतजाम करना होगा.
वेटिंग का अरेंजमेंट
कई बार एयरलाइंस कंपनियों फ्लाइट में निर्धारित सीटों से ज्यादा यात्रियों के टिकट बुक कर लेती हैं. ऐसे स्थिति अगर फ्लाइट में जगह नहीं होने पर आपको नहीं बैठने दिया जाता है, तो एयरलाइंस कंपनी को वेटिंग की सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है. ऐसे में यात्री को दूसरी फ्लाइट से यात्रा की व्यवस्था करनी पड़ती है.
अगर घरेलू उड़ान 6 घंटे से ज्यादा लेट हो?
अगर किसी एयरलाइंस कंपनी की फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा लेट होती है, तो एयरलाइंस कंपनी को इसकी जानकारी निर्धारित समय से 24 घंटे पहले यात्रियों को देनी होगी. इसके अलावा 6 घंटे के भीतर यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करनी होगी. कोई यात्री रिफंड मांगे, तो पूरा पैसा लौटाना होगा.
अगर फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा लेट हो?
अगर कोई फ्लाइट 24 घंटे की ज्यादा की देरी से उड़ान भरने वाली हो, तो ऐसी स्थिति में यात्रियों के लिए एयरलाइंस कंपनी को होटल में रहने और खाने की व्यवस्था करनी होगी. इसके लिए यात्री से एक भी रुपये नहीं लिया जा सकता. इसके अलावा रात 8 बजे से रात 3 बजे तक की फ्लाइट में 6 घंटे से ज्यादा समय तक की देरी होने पर भी कंपनी को यात्रियों के लिए होटल में ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था करनी होगी.
अगर फ्लाइट ही कैंसिल हो जाए तो?
DGCA के साल 2019 में किए गए बदलाव के मुताबिक, अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है; तो ऐसी स्थिति में कंपनी को यात्रियों के लिए ऑप्शनल तौर पर दूसरी फ्लाइट का इंतजाम करना होगा. साथ ही पूरा पैसा रिफंड करना होगा.
कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाए तो मिलेंगे 10 हजार रुपये
अगर आपकी फ्लाइट रद्द हो जाती है, उसकी जानकारी कंपनी यात्रियों को नहीं देती है. ऐसी स्थिति में भारी जुर्माने का प्रावधान है.एक घंटे यात्रा वाली फ्लाइट छूटने पर 5,000 रुपये या एक तरफ का किराया, दो घंटे तक की फ्लाइट लेट होने पर 7500 रुपये या एक तरफ का किराया देना होगा. इसी तरह 2 घंटे या इससे ज्यादा यात्रा वाली फ्लाइट छूट जाने पर 10 हजार रुपये या एक तरफ का किराया जुर्माने के तौर पर देने का प्रावधान है.
मुआवजा या रिफंड कैसे पाएं?
अगर फ्लाइट लेट या रद्द होने की स्थिति में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है,तो ऐसी स्थिति में आप मुआवजा या रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं.इसके लिए आपको टिकट बुकिंग से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट और टिकट बुक करते समय दिए गए पहचान पत्र, यात्रा की डिटेल, होटल या खाने-पीने का बिल जमा करना होगा.
30 दिनों के भीतर करना होगा रिफंड
DGCA के नए नियम के मुताबिक, एयरलाइंस कंपनी को 30 दिनों के भीतर यात्रियों की शिकायत का निपटारा करना होगा. अगर ऐसा नहीं होता है या कंपनी मुआवजा देने से इनकार करती है, तो आप एविएशन मिनिस्ट्री की एयर सेवा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
कैसे मिलेगा रिफंड?
अगर आपने कैश पेमेंट देर टिकट बुक कराया है, तो आपको तत्काल रिफंड मिल जाता है. जबकि, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की स्थिति में 7 दिन के भीतर रिफंड मिलता है. अगर आपने ट्रेवेल एजेंट के जरिए टिकट बुक कराया है, तो संबंधित एजेंट को रिफंड करना होता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.