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Indian Railways/IRCTC: क्या आप जानते हैं, चलती ट्रेन में अगर आप सो रहे हैं तो आपको TTE भी नहीं जगा सकता, जानिए नियम

क्या आप जानते हैं कि चलती ट्रेन में अगर आप सो रहे हैं तो आपको TTE भी नहीं जगा सकता, रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ खास नियम बनाए हैं जो आपको जानना जरूरी है. जानिए क्या हैं वे नियम.....

Published: March 31, 2022 4:24 PM IST

By Kajal Kumari

Indian Railways/IRCTC: क्या आप जानते हैं, चलती ट्रेन में अगर आप सो रहे हैं तो आपको TTE भी नहीं जगा सकता, जानिए नियम
(FILE PHOTO)

Indian Railways and IRCTC: क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आप सफर के दौरान सो रहे हैं तो टीटीई (TTE)भी आपको नहीं जगा सकता है. अगर कोई यात्री सुबह से ट्रेन में सफर कर रहा है तो रात 10 बजे के बाद टीटीई भी उस यात्री को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. यानी टीटीई रात 10 बजे के बाद यात्रियों को टिकट या आईडी दिखाने के लिए नहीं कह सकता है. टीटीई को इतना ही अधिकार है कि वह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही यात्रियों के टिकट को चेक कर सकता है.

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टीटीई उन यात्रियों को ही जगा सकता है जो शाम में ट्रेन में चढ़े हैं. टीटीई के पास सभी यात्रियों की एक सूची होती है, जिसमें उन्हें पता होता है कि कौन सी सीट, कौन सी यात्रा, कहां से कहां तक की  जानी है. यानी, सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों का टिकट सुबह ही चेक किया गया होगा. रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई यात्री रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़ता है तो टीटीई को यह अधिकार है कि वह आकर आपका टिकट और आईडी चेक कर सकता है. लेकिन अगर आप सुबह ट्रेन में चढ़े हैं तो आपको टीटीई डिस्टर्ब नहीं कर सकते.

मिडिल बर्थ पर आप सो सकते हैं

यात्रा के दौरान ज्यादातर समय कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो निचली बर्थ में यात्रा कर रहे होते हैं और रात के 10 बजे के बाद सोने की बात करते हैं. ऐसे में मिडिल बर्थ में आरक्षित यात्रियों को न केवल उनके इंतजार में उठना पड़ता है, बल्कि उनकी दया का भी इंतजार करना पड़ता है. रेलवे के नियम के मुताबिक मिडिल बर्थ पर सफर करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद अपनी सीट खोलकर सो सकते हैं. साथ ही सुबह 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ वाले यात्रियों को सीट खोलनी होती है, ताकि सुबह नीचे के यात्री अपनी सीट पर बैठकर अपनी सुविधानुसार यात्रा कर सकें.

जानिए क्या है two stop का नियम

क्या आप जानते हैं कि रेलवे में टू स्टॉप (two stop) का भी एक नियम है.इस नियम के मुताबिक अगर कोई यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहा है और अपनी सीट पर नहीं पहुंचा है तो टीटीई आपकी सीट ट्रेन के अगले दो स्टॉप या अगले एक घंटे के लिए किसी अन्य यात्री को आवंटित नहीं कर सकता है. इसका मतलब यह है कि अगर यात्री आपके बोर्डिंग स्टेशन के अगले 2 स्टेशनों तक सीट पर नहीं पहुंचता है, तो टीटीई यह मान लेगा कि आरक्षित सीट के यात्री ने ट्रेन नहीं पकड़ी है और तीसरे स्टॉप को पार करने के बाद टीटीई आपकी सीट दूसरे को आवंटित कर देगा.

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