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ITR filing date extended: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख फिर बढ़ी, जानें नई डेट

ITR filing date extended: केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है. अब 15 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जा सकेगी.

Published: January 11, 2022 6:00 PM IST

By Parinay Kumar

New year, ITR, KYC of Demat account, life certificate submission and linking aadhar and uan.
. (Photo: IANS)

ITR filing date extended: केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है. अब 15 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing Last Date ) फाइल की जा सकेगी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT की तरफ से बताया गया कि Assessment Year 2021-22 के लिए इनमक टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है. पिछले साल दिसंबर माह के आखिर में सरकार ने कहा था कि आयकर रिटर्न की समयसीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है.

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CBDT की तरफ से बताया गया कि कोरोना महामारी की स्थिति की वजह से टैक्‍सपेयर्स को हो रही परेशानियों को देखते हुए ITR फाइल करने की तारीख को एक बार फिर बढ़ाया गया है. नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्‍न ऑडिट रिपोर्टों की ई-फाइलिंग के दौरान आ रही समस्‍याएं के कारण भी डेडलाइन बढ़ी है. आयकरदाता अब 15 मार्च 2022 तक ITR फाइल कर सकेंगे.

जानें- ई-पोर्टल के जरिए ITR फाइल करने का तरीका

  1. https://www.incometax.gov.in/ लिंक का उपयोग करके आयकर ई-पोर्टल पर जाएं.
  2. होमपेज पर लॉग इन हियर ऑप्शन को चुनें
  3. एंटर योर यूजर आईडी ऑप्शन में अपना परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन भरें और फिर जारी रखें पर क्लिक करें.
  4. इसके बाद आपको जो सिक्योर एक्सेस मैसेज मिला है, उसकी पुष्टि करनी होगी.
  5. इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें
  6. यहां से, आपको यह चुनना होगा कि क्या आप टेक्स्ट मैसेज या वॉयस कॉल के जरिए 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं.
  7. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एंटर पर क्लिक करें.
  8. ओटीपी 15 मिनट के लिए वैध होगा, जिसके बाद आपको एक नया जनरेट करना होगा.
  9. आपके पास सही ओटीपी दर्ज करने के तीन मौके होंगे.
  10. अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें.
  11. सफल सत्यापन के बाद आयकर ई-फाइलिंग डैशबोर्ड दिखाई देगा
  12. आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करने के लिए अपने पंजीकृत आधार नंबर या नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं.
  13. आधार लॉगिन के लिए, आप आधार संख्या दर्ज कर सकते हैं और निर्देशानुसार ओटीपी प्रदान कर सकते हैं.
  14. नेट बैंकिंग के लिए आपको अपना अकाउंट एक्सेस करने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा.

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Published Date: January 11, 2022 6:00 PM IST