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ITR FILING LAST DATE: 31 मार्च तक फाइल कर दें इनकम रिटर्न, वर्ना नहीं मिलेगा रिफंड और देना होगा जुर्माना

ITR FILING LAST DATE: इनकम रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है. इस तारीख तक रिटर्न नहीं फाइल करने पर रिफंड नहीं मिलेगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा. विलंब शुल्क आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के अनुसार लागू होगा.

Updated: March 29, 2022 12:15 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Manoj Yadav

ITR FORM

ITR FILING LAST DATE: आयकर विभाग ने करदाताओं से अपने वार्षिक सूचना विवरण (AIS) या फॉर्म 26एएस (TAX CREDIT) की जांच करने के लिए कहा है कि उन्हें आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आवश्यकता है या नहीं.

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आयकर विभाग ने कहा, “देरी न करें, विलंबित आईटीआर नंबर दाखिल करें.”

आईटीआर अंतिम तिथि

AY 2021-22 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है.

इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट किया, “प्रिय करदाताओं, कृपया अपने एआईएस या 26एएस की जांच करें और वर्ष 2021-22 के लिए अपना आईटीआर दाखिल करें. वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है.”

आईटीआर विलंब शुल्क

यदि कोई करदाता 31 मार्च, 2022 से पहले AY 2021-22 के लिए ITR फाइल करने में विफल रहता है, तो उसे 1,000 रुपये या 5,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा.

विलंब शुल्क आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के अनुसार लागू होगा.

पैन-आधार को करें लिंक

आयकर विभाग की तरफ से ट्वीट करके पैन-आधार को लिंक करने के लिए भी कहा गया है. इसके लिए भी अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई है.

 

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