ITR फाइलिंग की आखिरी डेट! देर ना करें नहीं तो भरना पड़ सकता है तगड़ा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बस 15 सितंबर 2025 है.अगर आपने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है, तो समय रहते इसे फाइल करना बेहद जरूरी है.

Published date india.com Published: September 14, 2025 8:32 PM IST
income tax return file
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बस 15 सितंबर 2025 है.अगर आपने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है, तो समय रहते इसे फाइल करना बेहद जरूरी है.देर करने पर जुर्माना और सरकारी नोटिस का खतरा हो सकता है.सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि सभी टैक्सपेयर्स अपने ITR समय पर भरें.यह न केवल कानून की मांग है, बल्कि भविष्य में किसी परेशानी से बचने का तरीका भी है.इसलिए आज ही अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें और ऑनलाइन या ऑफलाइन रिटर्न फाइल करें.

देर से फाइल करने पर जुर्माना

आयकर विभाग की धारा 234F के अनुसार, समय सीमा के बाद ITR फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ता है.अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1000 रुपये है.5 लाख रुपये से अधिक आय वालों के लिए जुर्माना 5000 रुपये तक हो सकता है.पहले यह 10,000 रुपये था, लेकिन सरकार ने इसे घटाकर 5000 रुपये कर दिया.इसलिए समय पर ITR भरना आपके फायदे में रहेगा और अतिरिक्त खर्च से बचाएगा.

लेट फाइलिंग का विकल्प

अगर 15 सितंबर के बाद भी आप ITR फाइल कर लें, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है.अस्सेसमेंट ईयर खत्म होने से तीन महीने पहले तक आप लेट फाइलिंग कर सकते हैं.हालांकि, इसमें जुर्माना अनिवार्य है.इसका मतलब है कि अभी भी मौका है टैक्स बचाने का, लेकिन आपको कुछ अतिरिक्त राशि सरकार को जुर्माने के रूप में देनी होगी.समय रहते फाइल करना ज्यादा सुरक्षित और आसान विकल्प है.

ऑनलाइन ITR फाइलिंग

अब ITR ऑनलाइन फाइल करना बेहद आसान हो गया है.इसके लिए https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login
पर लॉगिन करें.एसेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें और अपने अनुसार सही ITR फॉर्म भरें.सिस्टम आपकी सैलरी, टीडीएस और बैंक ब्याज जैसी जानकारी प्री-फिल कर देता है.इसे ध्यान से चेक करें और यदि कोई इनकम या कटौती छूटी हो तो जोड़ दें.फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन करना जरूरी है.OTP, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या आधार से वेरिफाई करें.वेरिफिकेशन के बिना आपका ITR पूरा नहीं माना जाएगा.इस आसान प्रोसेस से आप समय पर ITR भर सकते हैं और जुर्माने से बच सकते हैं.

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