PAN Aadhaar Link: इस तारीख से पहले PAN से लिंक करा लें अपना आधार, वरना रद्दी हो जाएगा आपका कार्ड

PAN Aadhaar Link Last Date: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो साल खत्म होने से पहले करवा लें नहीं रद्दी बन जाएगा आपका कार्ड.

Published date india.com Updated: December 27, 2025 3:59 PM IST
PAN Aadhaar Link
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PAN Aadhaar Link: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो 31 दिसंबर से पहले कर लें. नहीं तो कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे इनऑपरेटिव घोषित कर देगा. इसकी वजह से आपको बैंकिग से जुड़े कामों में दिक्कत का सामना करना पड़ा सकता है.

नहीं लिंक किया तो इनएक्टिव हो जाएगा आपका पैन कार्ड

अप्रैल 2025 में जारी हुए एक नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईड के जरिए पैन कार्ड जारी किया गया था. उनको 31 दिसंबर 2025 तक परमानेंट आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके लिकिंग को पूरा करना होगा. Economic Times की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी ने डेडलाइन से पहले लिकिंग पूरी नहीं की तो उसका पैन कार्ड इनएक्टिव घोषित कर दिया जाएगा. ऐसे में वो टैक्स से जुड़े या बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे.  सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने चेतावनी दी है की नियमों का पालन ना करने पर कार्यवाही की जाएगी. इसके लिए इनकम टैक्स रिफंड का सस्पेंशन और 1 जुलाई 2026 से सोर्स पर ज्यादा टैक्स डिडक्शन रेट लागू किया जाएगा.

पैन-आधार लिंक करने के लिए जरूरी बातें

  • पैन-आधार लिंकिंग के लिए टैक्सपेयर्स के पास वैलिड पैन, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है. 
  • OTP उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो आधार से जुड़ा हो.
  • जिन लोगों का पैन 1 जुलाई 2017 से पहले बना था और अभी तक आधार से लिंक नहीं है, उन्हें 1,000 रुपये फीस देनी होगी.

पैन को आधार से कैसे लिंक करें?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
  • होमपेज पर Quick Links में जाकर Link Aadhaar ऑप्शन चुनें.
  • अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
  • लिंकिंग से पहले आपको ई-पे टैक्स के जरिए फीस जमा करनी होगी.
  • पेमेंट के लिए दोबारा पैन नंबर डालें और OTP से मोबाइल नंबर वेरिफाई करें.
  • इसके बाद Income Tax चुनें और पेमेंट प्रोसेस आगे बढ़ाएं. 
  • Assessment Year चुनें.
  • Payment Category में Other Receipts (500) सेलेक्ट करें.
  • 1,000 रुपये की रकम अपने आप भर जाएगी.
  • पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI से कर सकते हैं.
  • पेमेंट सिस्टम में दिखने में 4–5 वर्किंग दिन लग सकते हैं.
  • पेमेंट कन्फर्म होने के बाद फिर से Link Aadhaar सेक्शन में जाएं.
  • पैन और आधार की डिटेल्स डालकर उन्हें वैलिडेट करें. 
  • स्क्रीन पर मैसेज आएगा – “आपकी पेमेंट डिटेल्स वेरिफाइड हो गई हैं”.
  • इसके बाद आधार के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • यह भी बताएं कि आधार में सिर्फ जन्म का साल दर्ज है या पूरी तारीख.
  • अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए 6 अंकों का OTP डालें.
  • OTP डालते ही पैन-आधार लिंकिंग पूरी हो जाएगी.

आधार-पैन लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?

  • टैक्सपेयर्स बिना लॉग इन किए भी स्टेटस चेक कर सकते हैं.
  • ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं.
  • Quick Links में जाकर Link Aadhaar Status चुनें.
  • अपना पैन और आधार नंबर डालें.
  • अगर लिंकिंग पूरी हो चुकी है, तो ग्रीन टिक मार्क दिखाई देगा.
  • अगर प्रोसेस में है, तो मैसेज दिखेगा कि रिक्वेस्ट UIDAI को वेरिफिकेशन के लिए भेज दी गई है.
  • 31 दिसंबर से पहले आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करा लें नहीं तो इनएक्टिव हो जाएगा आपका कार्ड,

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