
Rishabh Kumar
ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें
PAN Aadhaar Link: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो 31 दिसंबर से पहले कर लें. नहीं तो कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे इनऑपरेटिव घोषित कर देगा. इसकी वजह से आपको बैंकिग से जुड़े कामों में दिक्कत का सामना करना पड़ा सकता है.
अप्रैल 2025 में जारी हुए एक नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईड के जरिए पैन कार्ड जारी किया गया था. उनको 31 दिसंबर 2025 तक परमानेंट आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके लिकिंग को पूरा करना होगा. Economic Times की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी ने डेडलाइन से पहले लिकिंग पूरी नहीं की तो उसका पैन कार्ड इनएक्टिव घोषित कर दिया जाएगा. ऐसे में वो टैक्स से जुड़े या बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने चेतावनी दी है की नियमों का पालन ना करने पर कार्यवाही की जाएगी. इसके लिए इनकम टैक्स रिफंड का सस्पेंशन और 1 जुलाई 2026 से सोर्स पर ज्यादा टैक्स डिडक्शन रेट लागू किया जाएगा.
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