
National Pension Scheme: नेशनल पेंशन स्कीम सेवा शुल्क में बढ़ोतरी, पंजीकरण चार्ज होगा 400 रुपये
National Pension Scheme: नेशनल पेंशन स्कीम सेवा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है. इसके लिए अब पंजीकरण चार्ज 200 रुपये के बजाय 400 रुपये देना पड़ेगा.

National Pension Scheme: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी की है. PFRDA के एक सर्कुलर के अनुसार, POP आउटलेट्स पर NPS से जुड़े सर्विस चार्ज 1 फरवरी, 2022 से बढ़ा दिए गए थे.
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संशोधित एनपीएस सेवा शुल्क
प्रारंभिक ग्राहक के लिए पंजीकरण शुल्क अब 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है. प्रारंभिक और बाद के लेनदेन शुल्क योगदान का 0.50 प्रतिशत तक है. न्यूनतम 30 रुपये और अधिकतम 25,000 रुपये तय किया गया है.
एनपीएस के माध्यम से बाद के योगदान के लिए सेवा शुल्क को योगदान के 0.20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है.
निकास और निकासी प्रक्रिया के लिए सेवा शुल्क कॉर्पस का 0.125 प्रतिशत है.
एनपीएस को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत विनियमित किया जाता है और इसके तहत वित्तीय सेवा विभाग और पीएफआरडीए द्वारा बनाए गए नियम हैं.
सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 को डीओपीपीडब्ल्यू (DOPPW) द्वारा 31 मार्च, 2021 को एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए अधिसूचित किया गया है.
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