NCLAT ने ZEEL के खिलाफ IDBI बैंक की अपील खारिज की, जानिए क्या था मामला

IDBI Vs ZEEL: बैंक को छूट दी गई है कि अगर भविष्य में कोई ऐसा डिफॉल्ट होता है जो 10A के बाद का हो, तो वो नई याचिका दायर कर सकते हैं.

Written by: Vineet Sharan
Published: April 7, 2025, 12:45 PM IST

IDBI Vs ZEEL: ज़ी एंटरटेनमेंट (ZEEL) को नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्राइब्यूनल (NCLAT) से राहत मिली है. IDBI बैंक की तरफ से दायर दिवालिया प्रक्रिया की अपील को NCLAT ने खारिज कर दिया है. इससे पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने भी बैंक की याचिका खारिज की थी, जिसे चुनौती देने के लिए बैंक NCLAT पहुंचा था.

चेयरपर्सन जस्टिस (रिटायर्ड) अशोक भूषण और टेक्निकल मेंबर बरुण मित्रा की बेंच ने ये फैसला सुनाया. बेंच ने कहा, IDBI बैंक चाहें तो IBC (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) की धारा 10A के दायरे से बाहर आने वाले डिफॉल्ट के लिए नई याचिका दायर कर सकते हैं.

यह धारा मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते जोड़ी गई थी. इसके अनुसार, 25 मार्च 2020 से लेकर अगले 1 साल तक जो भी डिफॉल्ट हुए, उनके लिए किसी भी वित्तीय या ऑपरेशनल कर्जदाता को CIRP (कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस) शुरू करने की इजाजत नहीं है.

कहां से शुरू हुआ पूरा विवाद?

यह मामला 3 अगस्त 2012 के उस गारंटी एग्रीमेंट से जुड़ा है जिसमें ZEEL ने Siti Networks Ltd को IDBI बैंक की तरफ से दी गई वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी के बदले DSRA (Debt Service Reserve Account) बनाए रखने की गारंटी दी थी.

Siti Networks का अकाउंट दिसंबर 2019 में एनपीए घोषित हुआ. बैंक ने ZEEL पर गारंटी लागू करते हुए मार्च 2021 में 61.97 करोड़ रुपये की मांग की. ZEEL का कहना था उनकी जिम्मेदारी सिर्फ 50 करोड़ रुपये के मूलधन और उस पर ब्याज तक सीमित थी. 61.97 करोड़ रुपये की मांग ज्यादा और गैरवाजिब है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फरवरी 2021 में पूरी क्रेडिट फैसिलिटी वापस ले ली गई थी, इसलिए DSRA की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है.

अपील खारिज, लेकिन रास्ता खुला

NCLAT ने यह मानते हुए कि मूल डिफॉल्ट IBC की धारा 10A के समय के दायरे में आता है, बैंक की याचिका खारिज कर दी. हालांकि, बैंक को छूट दी गई है कि अगर भविष्य में कोई ऐसा डिफॉल्ट होता है जो 10A के बाद का हो, तो वो नई याचिका दायर कर सकते हैं.

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