ITR Filing 2024-25: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में अर्जित आय के लिए करीब छह करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत रिटर्न नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए हैं. जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अतिरिक्त टैक्स का भुगतान किया है. वे ITR फाइल करके रिफंड ले सकते हैं.
मल्होत्रा ने यहां पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक बजट-पश्चात सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस बात को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थीं कि लोग सरलीकृत नई टैक्स रिजीम को अपनाएंगे या नहीं.
मल्होत्रा ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के लिए करीब छह करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए जिनमें से 70 प्रतिशत नए आयकर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए हैं. यह पूरा कदम सरलीकरण की दिशा में उठाया गया है, जिसका अंतिम उद्देश्य टैक्स कांप्लायंस बोझ को कम करना है.
इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.61 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए थे.
उन्होंने कहा कि बजट में घोषित व्यापक आयकर समीक्षा के पीछे का विचार कर कानून को सरल बनाना है. मल्होत्रा ने कहा कि हम एक मसौदा तैयार करेंगे और फिर सुझाव मांगेंगे.
भारत में इस समय व्यक्तिगत आयकर की दो व्यवस्थाएं हैं. पुरानी आयकर व्यवस्था में टैक्स की दरें अपेक्षाकृत अधिक हैं, लेकिन टैक्सपेयर को कई तरह की छूट एवं कटौतियों का दावा करने का विकल्प है. वहीं न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें कम हैं, लेकिन छूट या कटौतियों का दावा करने का विकल्प नहीं है.
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